Firecracker Ban in Haryana: हरियाणा के भिवानी जिले में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया कमद है. प्रसाशन ने पर्यावरण संरक्षण और नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. यह फैसला वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण के उद्देश्य से लिया गया है.
प्रतिबंध का सख्ती से पालन के लिए प्रवर्तन टीमें गठित
जिला उपायुक्त ने इस प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रवर्तन टीमें गठित की हैं. इन टीमों में पुलिस, अग्निशमन, नगर परिषद, शिक्षा, उद्योग, खनन और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी शामिल हैं. प्रवर्तन टीमें अवैध पटाखों की जब्ती में तत्पर रहेंगी. जब्ती रिपोर्ट तैयार कर नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा. उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पटाखों जलाने वालों को होगी जेल और लगेगा जुर्माना
पटाखों के प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 9B और 10 के तहते कार्रवाई की जाएगी. नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ-साथ जेल भी हो सकती है.
जागरुकता अभियान
लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर, पंपलेट, समाचार पत्र, रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है. स्कूलों और आरडब्ल्यूए को भी इस अभियान में शामिल किया गया है.
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शिकायत के लिए नंबर और ईमेल जारी
शिकायत निवारण के लिए विशेष तंत्र स्थापित किया गया है. नागरिक व्हाट्सएप- 8506935031, 9050437667 और ईमेल-hspcbrocd@gmail.com के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं. सभी शिकायतों का 24 घंटे में संज्ञान लिया जाएगा.
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