Sirsa News: हरियाणा के सिरसा जिले को हाई अलर्ट पर रखते हुए प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 और ड्रोन नियम, 2021 के नियम 24 के तहत अगले 10 दिनों के लिए सभी प्रकार के मानव रहित हवाई यानों (UAV) की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसमें ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा और हेलीकैम शामिल हैं. यह आदेश सिरसा के जिलाधीश शांतनु शर्मा द्वारा जारी किया गया है.
चंडीगढ़ और पंचकूला में ब्लैकआउट के निर्देश लागू
इसी बीच चंडीगढ़ और पंचकूला में संभावित हवाई खतरे को देखते हुए हवाई हमले के सायरन बजाए गए हैं. प्रशासन ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तत्काल ब्लैकआउट लागू करने के निर्देश दिए हैं. नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे घबराएं नहीं, अपने घरों में रहें और सभी प्रकार की लाइटें बंद रखें, ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके.
पंचकुला में सक्लू बंद
वहीं पंचकूला जिले में सोमवार यानी 12 तारीख तक के लिए सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद करने के उपायुक्त ने आदेश दिए हैं. स्कूलों के साथ साथ सभी शिक्षण संस्थान बंद करने के आदेश दिए गए हैं. साथ ही अंबाला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है. सायरन बजते ही घर की लाइट्स बंद कर दें.
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