Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विभागों को यह निर्देश दिए हैं कि ग्रुप-C पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अब 12वीं (10+2) होना अनिवार्य है. सरकार ने पहले ही 21 जुलाई 2023 को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन अब पाया गया है कि कई विभागों ने अभी तक इन नियमों को लागू नहीं किया है. मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में एक पत्र जारी कर सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह जल्द से जल्द अपने सेवा नियमों में बदलाव करें.
अब 12वीं पास होना जरूरी
सरकार ने इसके पहले यह तय किया था कि ग्रुप-C पदों के लिए जो केवल 10वीं (मैट्रिक) पास होना जरूरी था. अब उसे बढ़ाकर 12वीं पास कर दिया जाए. इसके लिए हर विभाग को अपने नियमों में बदलाव कर उसे गजट में प्रकाशित करना था. खास बात यह है कि इसके लिए किसी भी विभाग को मुख्यमंत्री कार्यालय, वित्त विभाग या मानव संसाधन विभाग से अलग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है.
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नए आदेशों को करें लागू
सरकार की समीक्षा में सामने आया है कि अभी भी कई विभागों ने पुराने नियमों को ही लागू रखा है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में भ्रम और समस्याएं पैदा हो सकती हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को दोबारा कहा गया है कि वह नियमों में बदलाव कर नए आदेशों को तुरंत लागू करें.
Input- VIJAY RANA
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