trendingNow/india/delhi-ncr-haryana/delhiHaryana02817252
Home >>दिल्ली/एनसीआर हरियाणा

Haryana News: हरियाणा में ACB का नाम बदला, अब इस नाम से जानी जाएगी जांच एजेंसी

Haryana: बुधवार को सीएम नायब सैनी ने कैबिनेट बैठक की. इसमें कुल 33 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 32 को मंजूरी दे दी गई है. बता दें कि कैबिनेट ने भूमि खरीद नीति 2025 को हरी झंडी दे दी है. साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कर दिया गया है.

Advertisement
Haryana News: हरियाणा में ACB का नाम बदला, अब इस नाम से जानी जाएगी जांच एजेंसी
Akanchha Singh|Updated: Jun 26, 2025, 04:53 PM IST
Share

Haryana News: हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने बुधवार को कैबिनेट बैठक की. बैठक के बाद उन्होंने बाताय कि बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 32 को मंजूरी दे दी गई है. इस बैठक में राज्य के कई अहम फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर आम जनता, किसानों और सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा.

भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी
कैबिनेट ने भूमि खरीद नीति 2025 को हरी झंडी दे दी है. इस नीति के तहत अब भूमि मालिक अपनी जमीन को सरकार को अधिकतम निर्धारित दर (admissible rate) पर बेच सकेंगे. साथ ही उन्हें यह सुविधा भी मिलेगी कि वे अपनी जमीन का पूरा टुकड़ा न बेचकर उसका आंशिक हिस्सा भी सरकार को दे सकते हैं. इस नीति के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की भी व्यवस्था भी की जाएगी, जहां भू-स्वामी अपनी जमीन का मूल्य बता सकेंगे.

सड़कों के लिए NHAI मॉडल
अब राज्य में सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया केंद्र सरकार की NHAI मॉडल नीति के आधार पर की जाएगी. इसके साथ ही 5 करम चौड़ी सड़कें बनाने का भी प्रावधान नीति में जोड़ा गया है. यह मॉडल भारत सरकार के दूसरे विभागों और एजेंसियों को भी लागू करने की अनुमति देगा.

ACB का नाम बदला गया
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) का नाम अब राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कर दिया गया है. इस बदलाव के पीछे उद्देश्य यह है कि एजेंसी की कार्यप्रणाली और दायरे को और अधिक स्पष्ट और व्यापक बनाया जा सके. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवा के दौरान हो जाती है, तो उसके परिजनों को दो वर्षों तक सरकारी आवास खाली नहीं करना होगा। इसके साथ ही उन्हें दो वर्षों के लिए आवास भत्ता भी मिलेगा.

ये भी पढ़ें- यमुनापार के अस्पताल में युवती से छेड़छाड़ के बाद मौत, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

पेंशन योजना में बड़ा बदलाव
राज्य सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने की घोषणा की है, जो केंद्र सरकार की तर्ज पर होगी. यह योजना उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो वर्ष 2006 के बाद सेवा में आए हैं. इस स्कीम के अंतर्गत पेंशन की गणना कर्मचारी की अंतिम 12 महीने की औसत सैलरी के आधार पर की जाएगी. महिला कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश को 20 से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है. साथ ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) की महिला कर्मचारियों को एक अतिरिक्त दिन का अवकाश देने का निर्णय भी लिया गया है. 

Input- Abhishek Malviy

हरियाणा की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Haryana News in Hindi और पाएं Haryana latest news in hindi  हर पल की जानकारी । हरियाणा  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Read More
{}{}