Kaithal News: कैथल शहर के बीचों-बीच 20 वर्षों से संचालित निर्मल फिलिंग स्टेशन को जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से बंद करवा दिया है. उपायुक्त (DC) प्रीति ने पेट्रोलियम अधिनियम 2002 की धारा 150 के तहत सख्त कार्रवाई की, जिसमें पेट्रोल पंप के खिलाफ प्राप्त शिकायत के आधार पर एनओसी शर्तों के उल्लंघन, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और संवेदनशील स्थान पर संचालन की गंभीर खामियां पाई गईं.
प्रशासन के अनुसार, पेट्रोल पंप जाट कॉलेज जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थान, एक होटल और रिहायशी इलाके के बेहद करीब स्थित था. शिकायत में कहा गया कि इस स्थान पर पेट्रोलियम पदार्थों का भंडारण और बिक्री किसी बड़ी दुर्घटना को न्योता दे सकता है.
जांच में पाया गया कि पंप के पास सभी विभागीय स्वीकृतियां (NOC) अधूरी थी और जरूरी सुरक्षा उपाय जैसे फायर सेफ्टी, सर्विस लाइन, और इमरजेंसी एक्शन प्लान का अभाव था. इसके चलते डीसी प्रीति ने विभिन्न विभागों द्वारा दी गई एनओसी को रद्द करने के आदेश जारी किए.
आदेश के पालन में एसडीएम अजय सिंह ने स्वयं मौके पर पहुंचकर पेट्रोल पंप को सील करवाया. एसडीएम ने बताया, हमें शिकायत मिली थी कि पेट्रोल पंप शैक्षणिक संस्थान और रिहायशी इलाके के पास है, जो सुरक्षा की दृष्टि से अनुपयुक्त है. जांच में एनओसी की कमी और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया गया, जिसके आधार पर इसे तत्काल बंद किया गया. उन्होंने चेतावनी दी कि जिले में अन्य पेट्रोल पंपों के खिलाफ ऐसी शिकायतें मिलने पर भी कड़ी कार्रवाई होगी.
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यह कार्रवाई शहर की सुरक्षा और जनहित के लिए जिला प्रशासन का एक साहसिक कदम माना जा रहा है. हालांकि, पेट्रोल पंप मालिक इस फैसले को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं. प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि मगर मालिक वैध दस्तावेज और स्वीकृतियां प्रस्तुत करते हैं तो मामले की समीक्षा संभव है. फिलहाल, पंप अगले आदेश तक बंद रहेगा.
यह मामला आने वाले दिनों में कानूनी और प्रशासनिक चर्चा का केंद्र बना रहेगा. कैथल प्रशासन का यह कदम अन्य जिलों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है, जहां संवेदनशील स्थानों पर संचालित पेट्रोल पंपों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की आवश्यकता है.
INPUT: VIPIN SHARMA
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