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HSSC Recruitment Case: हरियाणा की 41 हजार भर्तियों पर आज हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला, आर्थिक सामाजिक अंकों पर फंसा पेंच

HSSC Recruitment High Court Case: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की ग्रुप-C और ग्रुप-D के लगभग 41 हजार पदों पर भर्तियों को लेकर आज हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है. आर्थिक सामाजिक आधार पर दिए जा रहे अंकों को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है. 

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HSSC Recruitment Case: हरियाणा की 41 हजार भर्तियों पर आज हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला, आर्थिक सामाजिक अंकों पर फंसा पेंच
Divya Agnihotri|Updated: Mar 06, 2024, 12:04 PM IST
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HSSC Recruitment Case Hearing: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की ग्रुप-C और ग्रुप-D के लगभग 41 हजार पदों पर भर्तियों को लेकर आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों द्वारा आर्थिक सामाजिक आधार पर दिए जा रहे अंकों पर आपत्ति जताते हुए याचिका दायर की थी, जिसके बाद HC ने भर्तियों में स्टे लगाया है. वहीं हरियाणा सरकार चाहती है कि आगामी लोकसभा चुनाव के पहले ये भर्तियां कर ली जाएं. यही वजह है कि आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भर्ती को लेकर होने वाली सुनवाई को काफी अहम माना जा रहा है. 

10 हजार पदों पर हो चुकी हैं भर्तियां

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा ग्रुप C के अलग-अलग ग्रुप के 10,233 हजार पदों पर भर्तियां की जा चुकी हैं. वहीं अब TGT अध्यापक भर्ती, ग्रुप-सी के 1,2 ग्रुप और 56 और 57 को लेकर पेंच फंसा हुआ है. ऐसे में हरियाणा सरकार द्वारा प्रयास किया जाएगा कि भर्तियों पर लगा स्टे हट जाए और आचार संहिता लगने से पहले चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी जाए. 

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CM कर चुके हैं घोषणा

हरियाणा के CM मनोहर लाल भी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि जल्द ही कि ग्रुप सी के 28 हजार और ग्रुप डी के 13 हजार पदों के लिए परिणाम जारी किए जाएंगे. इसके साथ ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. 

स्टे हटने के बाद हो सकती हैं नियुक्तियां

रोजगार के मुद्दे पर हरियाणा सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है. वहीं इस साल अप्रैल -मई महीने में लोकसभा चुनाव और साल के अंत तक हरियाणा विधानसभा चुनाव होने की संभावना है. ऐसे में हरियाणा सरकार इन 41 हजार पदों पर जल्द से जल्द नियुक्तियां देना चाहती है. यही वजह है कि सरकार ने भर्तियों पर लगे स्टे को हटवाने के लिए अपने कानून के जानकार भी लगाए हुए हैं. 

 

 

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