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Kisan Andolan Live: हरियाणा सरकार से हाईकोर्ट ने पूछा कि आखिर क‍िसानों को क्‍यों रोका जा रहा?

Haryana Farmer Protest Update: किसानों प्रदर्शन को लेकर हरियाणा की तरफ से रोके गए रास्ते पर भी कोर्ट में चर्चा हुई. पंजाब एंड हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि किसानों को धरना प्रदर्शन करने के लिए एक जगह सुनिश्चित करके देनी होगी. वहीं दूसरी तरफ अब 15 तारीख को इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी

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Kisan Andolan Live: हरियाणा सरकार से हाईकोर्ट ने पूछा कि आखिर क‍िसानों को क्‍यों रोका जा रहा?
Renu Akarniya|Updated: Feb 13, 2024, 05:12 PM IST
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Haryana Farmer Protest News: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में हुई किसानों प्रदर्शन को लेकर सुनवाई हुई. हरियाणा की तरफ से रोके गए रास्ते पर भी कोर्ट में चर्चा हुई. पंजाब एंड हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि किसानों को धरना प्रदर्शन करने के लिए एक जगह सुनिश्चित करके देनी होगी. वहीं दूसरी तरफ अब 15 तारीख को इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी, जिसमें चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाएगी साथ ही दिल्ली सरकार को भी पार्टी बनाने के लिए कहा गया है.

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से यह भी पूछा गया कि जब किसान दिल्ली धरना देने के लिए जा रहे हैं तो उनको हरियाणा की तरफ से क्यों रोका जा रहा है. वहीं केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सतपाल जैन ने कोर्ट में कहा कि केंद्र सरकार लगातार बातचीत के लिए तैयार है कोई दूसरी तरफ पंजाब की तरफ से पक्ष रखा गया कि किस शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं तो हरियाणा ने रास्ते रोकने पर तर्क दिया कि अमन कानून की स्थिति को देखते हुए इंतेजामत किए गए हैं.

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बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर वकील उदय प्रताप सिंह की ओर से पंजाब-हरियाणा HC में जनहित याचिका लगाई है. जिसमें बॉर्डर को बंद करने और हरियाणा के कई जिलों में मोबाइल एसएमएस और इंटरनेट सेवाएं बंद करने के खिलाफ हाईकोर्ट से याचिका दाखिल की गई. साथ ही याचिका में हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के शांतिपूर्वक प्रदर्शन को रोकने के लिए उठाए गए सभी कदमों पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया कि इससे न सिर्फ किसानों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, बल्कि आम लोगों को भी परेशान किया जा रहा है.  इन मांगों को लेकर कोर्ट से तत्काल सुनवाई किए जाने की बात कही गई है. जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई और अगली सुनवाई. 

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