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Delhi Election 2025: जेल से नामांकन भर सकते हैं AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन, अंतरिम जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस ने किया विरोध

आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद  ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) हत्या मामले में कथित आरोपी की अंतरिम जमानत अर्जी का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया है.

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Delhi Election 2025: जेल से नामांकन भर सकते हैं AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन, अंतरिम जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस ने किया विरोध
Zee News Desk|Updated: Jan 13, 2025, 02:22 PM IST
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Delhi Assembly Election 2025: आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद  ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) हत्या मामले में कथित आरोपी की अंतरिम जमानत अर्जी का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया है. दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी.

दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि ताहिर हुसैन पर UAPA के तहत गंभीर आरोप है. वो जेल से भी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं. पहले भी लोग जेल से नामांकन दाखिल करते रहे हैं. पुलिस ने अपनी दलीलों के समर्थन में अमृतपाल सिंह का उदाहरण दिया. दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत की मांग पर सवाल किया कि जेल में रहते हुए भी ताहिर हुसैन नामांकन भर सकते हैं. 

बता दें कि ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रकिया में हिस्सा लेने और चुनाव प्रचार के लिए 14 जनवरी से 9 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग की है. वह मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से AIMIM पार्टी के उम्मीदवार है.  

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ताहिर हुसैन के वकील ने जमानत के पक्ष में दलील रखते हुए कहा कि वो मार्च 2020से जेल में बंद है. दिल्ली में नामांकन प्रकिया शुरू हो गई है. AIMIM ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है. AIMIM अधिकृत पार्टी है. उन्हें हलफनामे के जरिये अपनी संपत्ति की सही-सही जानकारी देनी है. ताहिर के वकील ने अपनी दलीलों के समर्थन में इंजीनियर राशिद को चुनाव के लिए मिली अंतरिम जमानत का हवाला दिया. दिल्ली HC ने ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत की मांग पर आगे की सुनवाई कल करने की बात कही है. 

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