trendingNow/india/delhi-ncr-haryana/delhiHaryana02195155
Home >>लोकतंत्र

Karnal By-Election: करनाल उपचुनाव को लेकर दर्ज की गई याचिकाएं HC ने की खारिज

Karnal By-Election 2024: करनाल में उपचुनाव शेड्यूल के हिसाब से होंगे यानी कि चुनाव आयोग की द्वारा जारी की गई तारिख पर ही चुनाव किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से सरकार को राहत मिली हैं. 

Advertisement
Karnal By-Election: करनाल उपचुनाव को लेकर दर्ज की गई याचिकाएं HC ने की खारिज
Zee Media Bureau|Updated: Apr 08, 2024, 06:03 PM IST
Share

Karnal By-Election 2024: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वकील रविंद्र ढुल्ल ने करनाल के उपचुनाव की अधिसूचना रद्द करने को लेकर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. जिसमें एडवोकेट रविंद्र ढुल्ल ने करनाल उपचुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दी है. इस याचिका के माध्यम से यह कहा गया था कि ये उपचुनाव गैर कानूनी और गैर सांवेधानिक तरीके से हो रहे हैं.

करनाल उपचुनाव को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिकाएं खारिज कर दी है. एक याचिका (महाराष्ट्र चुनाव को लेकर याचिका) को पहले हाईकोर्ट की डबल बेंच खारिज कर चुकी है. वहीं इसी मामले को लेकर बाकी लगी 3 जनहित याचिकाएं भी आज खारिज की गई. कोर्ट ने कहा कि डबल बेंच की जजमेंट को SLP यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है.

ये भी पढ़ें: Delhi News: केजरीवाल के खिलाफ तीसरी याचिका पर जज भड़के, बोले- ये PIL नहीं है

एडवोकेट जनरल हरियाणा बीआर महाजन ने कहा कि कोर्ट को बताया गया कि महाराष्ट्र की जजमेंट का बार-बार हवाला दिया जा रहा है. उसकी परिस्थितियों अलग है और हरियाणा की परिस्थितियों अलग है. करनाल में उपचुनाव शेड्यूल के हिसाब से होंगे यानी कि चुनाव आयोग की द्वारा जारी की गई तारिख पर ही चुनाव किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से सरकार को राहत मिली हैं. 

बता दें कि याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा था कि जिस विधानसभा में चुनाव के लिए एक साल से कम समय बचा है, वहां पर उपचुनाव नहीं हो सकता है. इसी को लेकर चुनाव रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दर्ज की गई. इस याचिका में बीते दिनों आए महाराष्ट्र में हाईकोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग ने एक उपचुनाव की नोटिफिकेशन को वापस ले लिया था. वहां चुनाव रद्द करने का आदेश जारी किया था.

INPUT: VIJAY RANA

Read More
{}{}