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Delhi News: मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की बढ़ेंगी मुश्किलें, गृह मंत्रालय ने दी मुकदमा चलाने की अनुमति

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक पत्र जारी कर बताया कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति दे दी गई है. यह अनुमति भ्रष्टाचार अधिनियम-1988 की धारा 17-A के तहत दी गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ जांच की जाएगी

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Delhi News: मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की बढ़ेंगी मुश्किलें, गृह मंत्रालय ने दी मुकदमा चलाने की अनुमति
Deepak Yadav|Updated: Mar 13, 2025, 07:10 PM IST
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Delhi News: दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के पूर्व मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को एक बड़ा झटका लगा है. गृह मंत्रालय ने इन दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस चलाने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय उनके कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर लिया गया है.

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक पत्र जारी कर बताया कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति दे दी गई है. यह अनुमति भ्रष्टाचार अधिनियम-1988 की धारा 17-A के तहत दी गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ जांच की जाएगी.

दिल्ली के सतर्कता निदेशालय विभाग ने गृह मंत्रालय से इन दोनों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी. गृह मंत्रालय ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, जिससे अब इन दोनों नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी. यह घटनाक्रम दिल्ली की राजनीतिक स्थिति में एक नया मोड़ ला सकता है. आम आदमी पार्टी के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय है, खासकर जब उनके दो प्रमुख मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं.

 अन्य एजेंसियों को जांच का पूरा अधिकार मिला
पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आबकारी नीति घोटाले में करीब 17 महीने जेल में रह चुके हैं. इन दोनों नेताओं के खिलाफ जांच की अनुमति मिलने से AAP की स्थिति और कमजोर हो गई है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17-A के तहत किसी भी सरकारी अधिकारी या मंत्री के खिलाफ जांच करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेनी होती है. इस मामले में गृह मंत्रालय ने यह अनुमति दे दी है, जिससे अब सीबीआई और अन्य एजेंसियों को जांच का पूरा अधिकार मिल गया है.

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