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NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार, NTA को किया नोटिस जारी

Delhi News: NEET-UG 2024 के रिजल्ट को वापस लेने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग वाली कई याचिकाएं दायर की गई हैं. याचिकर्ताओं ने 5 मई को आयोजित परीक्षा में पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया है.

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NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार, NTA को किया नोटिस जारी
Vipul Chaturvedi|Updated: Jun 11, 2024, 01:10 PM IST
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Supreme Court Hearing: NEET UG 2024 को रद्द करने और पेपर को दोबारा कराने की मांग वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की. जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुंनने के बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है और इस पर NTA को जवाब देना चाहिए. 

दरअसल NEET (National Eligibility cum Entrance Test ) का रिजल्ट जारी होने के बाद हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों में इसके विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए थे. मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट और टीचर्स ने एक ही सेंटर से कई टॉपर्स आने पर संदेह जताया था. उन्होंने पेपर लीक का आरोप लगाते हुए कहा था कि 720 नंबर के पेपर में किसी के 718 या 719 नंबर केस या सकते है, जबकि एक सवाल 4 अंक का होता है और गलत जवाब पर 5 अंक का नुकसान होता है.

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NEET-UG 2024 के रिजल्ट को वापस लेने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग वाली कई याचिकाएं दायर की गई हैं. याचिकर्ताओं ने 5 मई को आयोजित परीक्षा में पेपर लीक और कदाचार का आरोप लगाया है. तेलंगाना के रहने वाले अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और आंध्र प्रदेश के रहने वाले डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिकाकर्ताओं ने ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया है. वहीं आंध्र प्रदेश के NEET UG आवेदक जरीपते कार्तिक ने भी संविधान के अनुच्छेद 32 का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है.

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील मैथ्यूज जे नेदुम्पारा ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह किया. हालांकि, शीर्ष अदालत ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई 8 जुलाई को तय की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा काउंसलिंग शुरू होने दीजिए, हम इसे नहीं रोक रहे हैं.

 

 

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