Delhi News: दिल्ली के पूर्व CM और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति दे दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि केजरीवाल को केवल पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति मिली है.वह इसे विदेश यात्रा पर नहीं जा सकते हैं.
10 साल पासपोर्ट रिन्युअल की नहीं देनी चाहिए इजाजत
कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को विदेश जाना है, तो इसके लिए उन्हें पहले कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल करने के लिए अलग से अनुमति लेनी होगी. इस दौरान CBI ने कोर्ट में केजरीवाल की 10 साल के लिए पासपोर्ट रिन्युअल की मांग का विरोध जताया.साथ ही सीबीआई के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी से जुड़े मामलों में अदालतों द्वारा सामान्यतः पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति अधिकतम 5 साल के लिए होती है. ऐसे में केजरीवाल को भी 10 साल के लिए पासपोर्ट रिन्युअल की इजाजत नहीं देनी चाहिए.
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अलग लेनी होगी इजाजत
वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकील ने भी कोर्ट में आग्रह करते हुए कहा कि केजरीवाल को 10 साल के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण की इजाजत न दी जाए. इससे पहले, केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश वकील ने अदालत को बताया था कि उनका पासपोर्ट 2018 में खत्म हो गया था. AAP के मुखिया को 10 वर्षों के लिए पासपोर्ट रिन्युअल की अनुमति दी जाए और इसके लिए एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) जारी किया जाए. कोर्ट ने सभी पक्षों का तर्क सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण करा सकते हैं, लेकिन यह भी कहा कि अगर उन्हें विदेश यात्रा करनी है तो उन्हें कोर्ट से अलग से इजाजत लेनी होगी.
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