Delhi News: साकेत कोर्ट ने शुक्रवार को ओखला से पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद की अपील खारिज कर दी. खान को छह महीने की कैद की सजा सुनाई. उन्हें रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है. डीडीए को 5 लाख का मुआवजा देने को भी कहा है. उन्होंने जसोला गांव क्षेत्र में डीडीए भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित मामले में 2018 के फैसले और सजा को चुनौती दी थी.