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Satyendra Jain Petition: बांसुरी स्वराज पर मानहानि का केस चलेगा या नहीं, कोर्ट 16 दिसंबर को सुनाएगी फैसला

Delhi Court: एक इंटरव्यू के दौरान  बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने झूठा दावा किया कि सत्येंद्र जैन के घर से तीन करोड़ रुपये बरामद हुए. इस दावे को जैन ने पूरी तरह से गलत और मानहानिकारक बताया है. 

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Satyendra Jain Petition: बांसुरी स्वराज पर मानहानि का केस चलेगा या नहीं, कोर्ट 16 दिसंबर को सुनाएगी फैसला
Vipul Chaturvedi|Updated: Dec 10, 2024, 01:13 PM IST
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Satyendra Jain Defamation case: आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज पर मानहानि का आरोप लगाया है. उन्होंने दिल्ली की एक अदालत ने बांसुरी के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका दायर की है. अदालत याचिका पर सुनवाई करेगी या नहीं, इसका फैसला 16 दिसंबर को होगा. 

सत्येंद्र जैन ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की कोर्ट में दाखिल अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि बांसुरी स्वराज ने 5 अक्टूबर, 2023 को एक टीवी साक्षात्कार में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की. यह साक्षात्कार लाखों लोगों ने देखा, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा. 

तीन करोड़ की बरामदगी का झूठा दावा 
आरोप है कि बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने झूठा दावा किया कि सत्येंद्र जैन के घर से तीन करोड़ रुपये बरामद हुए. इस दावे को जैन ने पूरी तरह से गलत और मानहानिकारक बताया है. आप नेता का कहना है कि ऐसे आरोपों से न केवल उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा. ऐसा राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया है.

सोने की बरामदगी का आरोप
अपनी शिकायत में सत्येंद्र जैन ने यह भी बताया कि बांसुरी स्वराज ने दावा किया कि आप नेता के घर से 1.8 किलोग्राम सोना और सोने के 133 सिक्के भी बरामद किए गए. यह सभी आरोप निराधार हैं और केवल उन्हें बदनाम करने के लिए लगाए गए हैं.

इनपुट: भाषा

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