DNA Analysis: बकरीद पर कुर्बानी को लेकर देश में नए नए मॉडल सामने आ रहे हैं. बकरे की जगह केक काटने की सलाह दी जा रही है. मिट्टी के बकरे बनाकर इकोफ्रेंडली कुर्बानी की बात चल रही है. इस बीच, मध्यप्रदेश के विदिशा में कुर्बानी को लेकर हुई एक पंचायत की चर्चा आज दिन भर होती रही. इस पंचायत में फैसला हुआ कि विदिशा के हैदरगढ़ में भैंसे की कुर्बानी होगी या नहीं.
आज आपको बकरीद पर भैंसे की कुर्बानी पर हुई पंचायत का ये विश्लेषण को जानना चाहिए. इस विश्लेषण जानने के बाद आपको पता चलेगा कि कोई भी विवाद तिल से ताड़ कैसे बन जाता है. पंचायत से हाईकोर्ट तक कैसे पहुंच जाता है.
#DNAWithRahulSinha | कुर्बानी का केस पंचायत से कोर्ट तक चला गया! पंचायत का विवाद 'तिल से ताड़' कैसे बन गया?
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— Zee News (@ZeeNews) June 4, 2025
विदिशा के हैदरगढ़ में एक व्यक्ति रहते हैं, जिनका नाम है भूरा मियां. भूरा मियां इस बकरीद पर हैदरगढ़ में भैंसे की कुर्बानी करना चाहते हैं. जिसकी अनुमति लेने के लिए उन्होंने हैदरगढ़ पंचायत को एक पत्र लिखा, जिसमें एक खास स्थान पर तीन दिन तक भैंसे की कुर्बानी की इजाज़त मांगी गई. पत्र में लिखा गया कि जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कुर्बानी की जाएगी. लेकिन गांव में तीन दिन तक भैंसे की कुर्बानी की आशंका से हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हो गईं. गांव के लोगों ने पंचायत से पहले ही सार्वजनिक स्थान पर अवैध पशुवध को रोकने की मांग की थी. इसे देखते हुए पंचायत ने भी भूरा मियां के भैंसे की कुर्बानी के अरमानों पर पानी फेर दिया.
हैदरगढ़ में भैंसे की कुर्बानी विवाद
भूरा मियां को भैंसे की कुर्बानी की इजाज़त नहीं दी गई. हैदरगढ़ पंचायत को बकरीद पर बकरे की कुर्बानी से कोई परेशानी नहीं है. पंचायत का फैसला आ गया, लेकिन भूरा मियां की जिद पंचायत के फैसले से बड़ी थी. इसलिए वो सीधे हाईकोर्ट पहुंच गए. ताकि उनको भैंसे की कुर्बानी की इजाज़त मिल जाए. लेकिन हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सुनवाई के बाद इस पिटीशन को ख़ारिज कर दिया. और भूरे मियां को सीधे हाईकोर्ट आने के लिए फटकार लगाई. हाईकोर्ट ने एसडीओ को इस मामले का निदान करने के निर्देश दिए. जिसके बाद एसडीएम ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष को बुलाकर मीटिंग की. हैदरगढ़ में भैंसे की कुर्बानी विवाद पर आज की पंचायत की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरूर पढ़नी चाहिए.
'सार्वजनिक जगह पर भैंसे की कुर्बानी नहीं होगी'
इस पूरे मामले में हैदरगढ़ की पंचायत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट तक जाने वाले मुस्लिम पक्ष ने अब ये बात स्वीकार कर ली है कि सार्वजनिक जगह पर भैंसे की कुर्बानी नहीं होगी. लेकिन पुलिस और प्रशासन के दखल से पहले, वो भैंसे की कुर्बानी पर अड़ा हुआ था. बात पंचायत स्तर पर खत्म हो सकती थी. लेकिन पंचायत से हाईकोर्ट तक जाने के बाद पुलिस और प्रशासन की महापंचायत के बाद खत्म हुई. इस मामले में प्रशासन ने भी पंचायत के फैसले पर ही मुहर लगाई है.
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