Engineer Rashid: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के सांसद रशीद इंजीनियर की आतंकी फंडिंग मामले में जमानत देने की याचिका पर NIA से जवाब मांगा. जस्टिस विकास महाजन ने एजेंसी से जवाब दाखिल करने को कहा और मामले को 30 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया. सांसद की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि उनकी जमानत याचिका काफी समय से निचली अदालत में लंबित है और उन्होंने हाईकोर्ट से आग्रह किया कि या तो इसे जल्द निपटाने का निर्देश दिया जाए या मामले पर खुद फैसला किया जाए.
हाईकोर्ट ने कहा,'नोटिस जारी करें, जवाब/स्थिति रिपोर्ट दाखिल होने दें.' पिछले साल 24 दिसंबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने रशीद की याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उनसे लंबित जमानत याचिका पर फैसला सुनाने की अपील की गई थी. ट्रायल जज ने कहा कि मौजूदा चरण में वह सिर्फ विविध आवेदन पर फैसला कर सकते हैं, नियमित जमानत याचिका पर नहीं.
जिला न्यायाधीश ने मामले को सुनवाई के लिए एएसजे को वापस भेज दिया. एएसजे अदालत ने जिला न्यायाधीश से अनुरोध किया कि रशीद अब सांसद हैं, इसलिए मामले को सांसदों के मामलों की सुनवाई के लिए नामित अदालत में शिफ्ट कर दिया जाए. गुरुवार को एनआईए के वकील ने कहा कि एजेंसी ने पहले ही एमपी-एमएलए अदालत को एनआईए मामलों से निपटने के लिए अदालत के रूप में नामित करने के लिए हाई कोर्ट को लिखा है.
रशीद 2024 के लोकसभा चुनावों में बारामुल्ला से चुने गए थे और 2017 के आतंकी-वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए के ज़रिए गिरफ्तार किए जाने के बाद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं. NIA और ईडी के मामलों में पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख और 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन नेता सैयद सलाहुद्दीन और अन्य शामिल हैं. ईडी ने एनआईए की FIR की बुनियाद पर आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया, जिसमें उन पर 'सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश रचने' और कश्मीर में परेशानी पैदा करने का आरोप लगाया गया था.
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