Karti Chidambaram: कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें राहुल गांधी से पूछा गया था कि 'आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2,000 किलोमीटर जमीन कब्जा की है?. कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'मैंने अभी तक पूरा फैसला नहीं पढ़ा है... सरकार को छोड़कर किसी के पास बिल्कुल सटीक आंकड़े नहीं हो सकते. हम चिंताएं उठाते हैं और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उन्हें या तो साबित करे, नकारे या स्वीकार करे। लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य को राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलने से रोकना, वो भी बिना किसी ठोस सबूत के, यह मेरे हिसाब से हमारे लोकतंत्र पर एक तरह की रोक है.'
कार्ति चिदंबरम ने कहा कि विपक्ष का काम सवाल उठाना है, और उसे रोकना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. दरअसल, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कa भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में मानहानि का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने इस मानहानि के खिलाफ चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है. इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी को फटकार लगाई और कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है? इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने राहुल गांधी की तरफ से दिए गए बयानों पर असहमति भी जताई.
वहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि अगर कोई अपोजिशन लीडर मुद्दे नहीं उठा सकता, तो यह एक बदकिस्मती होगी कोर्ट में सिंघवी ने कहा कि अगर वह मीडिया में छपी ये बातें नहीं कह सकते, तो वह अपोजिशन के लीडर नहीं हो सकते. इस पर जस्टिस दत्ता ने पूछा कि, 'आपको जो कुछ भी कहना है, पार्लियामेंट में क्यों नहीं कहते? आपको सोशल मीडिया पोस्ट में यह क्यों कहना है?' आप बिना किसी सबूत के ये बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप एक सच्चे भारतीय होते, तो आप यह सब नहीं कहते.'
राहुल गांधी ने अपनी 2023 की 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान दावा किया था कि एक पूर्व सेना अधिकारी ने उन्हें बताया था कि चीन ने 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है. कांग्रेस नेता के इस बयान को लेकर देश में सियासी घमासान छिड़ गया था. इस बयान को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
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