Gangster Zuber Maulana-भोपाल पुलिस को कुख्यात गैंगस्टर जुबेर मौलाना का जुलूस निकालना भारी पड़ गया है. पुलिस के गैंगस्टर जुबेर मौलाना का सिर और दाढ़ी-मूंछ मुंडवाकर जुलूस निकालने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. कुख्यात गैंगस्टर जुबेर का पत्नी शमीम बानो ने हाईकोर्ट ने पुलिस के जुलूस निकालने के खिलाफ याचिका दायर की थी.
हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा था कि इस्लाम में दी गई व्यवस्था के खिलाफ पुलिस ने यह कदम उठाया है.
दो महीने पहले हुआ था गिरफ्तार
गैंगस्टर जुबेर और उसके तीन गुर्गों को दो महीने पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था. जुबेर के पास से एक देसी पिस्टल, चार जिंदा कारतूस और तीन छुरी जब्त की गई थी. जुबेर और उसके साथियों ने मंगलवारा और टीला जमालपुरा क्षेत्र में वाहनों में तोड़-फोड़ की थी और फायरिंग भी की थी. इस मामले में पुलिस ने दावा किया था कि जुबेर ने अपनी पहचान छिपाने के लिए खुद ही दाढ़ी-मूंछ और सिर मुंडवा लिया था.
कमिश्नर और आयोग को लिखा पत्र
याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता प्रशांत चौरसिया ने कोर्ट को बताया कि वारंट तामीली के मामले में पुलिस ने जुबेर को गिरफ्तार किया. फिर उसका सिर, दाढ़ी-मूंछ मुंडवाकर शहर में जुलूस निकाला गया. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि भोपाल कमिश्नर और मानव अधिकार आयोग को शिकायत पत्र देकर दोषी पुलिस कर्मचारियों की जांच कर कार्रवाई की मांग की गई थी.
गिरफ्तार करने के बाद नहीं निकाल सकते जुलूस
अधिवक्ता ने बताया कि यह मामला आर्टिकल 21, 22 25 और ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन का है. कोर्ट को बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसका जुलूस नहीं निकाला जा सकता. पुलिस को संबंधित कोर्ट में पेश करने का अधिकार है. इसके बाद गिरफ्तार किए गए आरोपी को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा.
कुख्यात गैंगस्टर है जुबेर
गैंगस्टर जुबेर मौलाना ने पुरानी रंजिश के चलते भोपाल में बदमाश साद खान पर फायरिंग की थी. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें वह गोली चलाते हुए दिख रहा है. गैरतगंज के अलावा भोपाल में जुबेर मौलाना के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. साथ ही उस पर 30 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था.
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