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हाई अलर्ट के बीच पुलिस ने जारी की एडवायजरी, सोशल मीडिया पर रखी जा रही है निगरानी, इन चीजों पर लगा प्रतिबंध

MP News-भोपाल में पुलिस कमिश्नर ने भारत-पाक तनाव के बीच तीन अलग-अलग एडवायजरी जारी की है. इसमें स्पष्ट किया गया है कि सामाजिक माहौल खराब करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा.   

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हाई अलर्ट के बीच पुलिस ने जारी की एडवायजरी, सोशल मीडिया पर रखी जा रही है निगरानी, इन चीजों पर लगा प्रतिबंध
Harsh Katare|Updated: May 11, 2025, 10:44 AM IST
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Bhopal News-भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा ने शनिवार को तीन अलग-अलग एडवायजरी जारी की हैं. यह एडवायजरी पाकिस्तान से तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए जारी की गई है. सोशल मीडिया, किराएदार-काम की तलाश में शहर में आने वाले, शहर में होने वाले धरना-प्रदर्सन को लेकर एडवायजरी जारी की है. 

पुलिस कमिश्नर के आदेश से स्पष्ट किया गया है कि सामाजिक माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. 

भ्रामक कंटेट शेयर करने वालों पर होगी कार्रवाई
सोशल मीडिया पर भ्रामक कंटेंट शेयर करने वालों की खास निगरानी की जाएगी. पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा ने साफ किया है बीच में यह आदेश वापस न लिया गया तो प्रतिबंध दो महीने तक लागू रहेंगे. आदेशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

वैरिफिकेशन कराना जरूरी

  • शहर में रहने वाले किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा, आतंकवादी या कट्‌टरपंथी संगठन के लोगों को पहचानना आसान हो.
  • किराएदार और घर में काम करने वालों की जानकारी पुलिस सिटिजन पोर्टल के जरिए 15 दिन के अंदर देनी होगी.
  • होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वालों की जानकारी संबंधित थाने पर देनी होगी। इन सभी के पहचान पत्र की कॉपी रखनी होगी.
  • भवन निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की जानकारी देनी होगी.
  • वाहन किराए पर देने वाले ट्रेवल्स-एजेंसी संचालक को ग्राहक का पहचान पत्र की कॉपी लेनी होगी.
  • स्पा सेंटर, मसाज सेंटर और ब्यूटी पार्लर में काम करने वालों की जानकारी थाने पर देनी होगी.
  • कंपनियों को डिलीवरी बॉय का वेरिफिकेशन कराना होगा। इनमें कोरियर कंपनी भी शामिल हैं.
  • बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन करने पर कार्रवाई होगी.

बिना अनुमति होगी कार्रवाई
वहीं सभी तरह के जुलूस, धरना, प्रदर्शन, रैली, आमसभा, पुतला, दहन, पदयात्रा, रथ यात्रा, वाहन रैली, ज्ञापन और घेराव की अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति ऐसा करने पर कार्रवाई होगी. शहर की सीमा के अंदर दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ उत्तेजनात्मक भाषण न देने की हिदायत. ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई होगी.

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