Bhopal Municipal Corporation Meat Ban Order: अगर आप एमपी की राजधानी भोपाल में रहते हैं और मटन-चिकन का सेवन करते हैं तो यह आपके लिए जरुरी खबर है. बता दें कि राजधानी भोपाल में 10 दिनों तक मांस की बिक्री पर पूरी तरह बंद रहेगा. इसको लेकर भोपाल नगर निगम की तरफ से आदेश जारी किया है. जिसमें धार्मिक अवसरों पर मांस बिक्री बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. आइए जानते हैं भोपाल में कब-कब बंद रहेंगी मांस मदिरा की दुकानें...? देखिए पूरी लिस्ट...
दरअसल, भोपाल नगर पालिक निगम द्वारा यह आदेश धार्मिक त्यौहारों के मद्देनजर जारी किया गया है. जारी आदेश के मुताबिक, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, पर्यूषण पर्व, डोल ग्यारस, गांधी जयंती, महर्षि वाल्मिकी जयंती, भगवान महावीर निर्वाण दिवस पर निगम सीमा में मांस विक्रय की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी.
नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुक्रवार, 15 अगस्त 2025 को नगर निगम भोपाल की सीमांतर्गत मांस विक्रय की सभी दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगीं. इसी प्रकार शनिवार, 16 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी, बुधवार, 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी, गुरुवार 28 अगस्त 2025 को पर्यूषण पर्व का प्रथम दिन, बुधवार 03 सितम्बर 2025 को डोल ग्यारस, शनिवार, 06 सितम्बर 2025 को अनंत चतुर्दशी एवं पर्यूषण पर्व का अंतिम दिन, मंगलवार, 09 सितम्बर 2025 को पर्यूषण पर्व संवत्सरी उत्तम क्षमा दिवस, गुरुवार, 02 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी जयंती, मंगलवार, 07 अक्टूबर 2025 को महर्षि वाल्मिकी जयंती तथा मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025 को भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण दिवस के अवसर पर भोपाल नगर निगम सीमा के अन्तर्गत समस्त मांस विक्रय की दुकाने बंद रहेंगी.
आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई इसदौरान मांस बेचता हुआ पाया जाता है यदि कोई भी मांस विक्रय करते पाया गया तो उनका लाइसेंस निरस्त करते हुए नियमानुसार पुलिस कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट- दीपक द्विवेदी, जी मीडिया भोपाल
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