MP Government Pension Scheme: मध्य प्रदेश के सभी पेंशन होल्डर के लिए जरूरी खबर है. मध्य प्रदेश सरकार ने अब पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहें सभी पेंशनधारकों की पहचान और पात्रता को वेरिफाई करने के लिए e-KYC कराना अनिवार्य कर दिया है. सरकार का कहना है कि पेंशनधारकों की पहचान और पात्रता में पारदर्शिता रहे. इसके लिए ये फैसला लिया गया है. सामाजिक न्याय एंव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के इस फैसले को मानना अनिवार्य है. इसलिए सभी पेंशन होल्डर को 31 अगस्त 2025 तक e-KYC कराना जरूरी है.
क्या होता है e-KYC?
e-KYC का सीधा-सीधा मतलब है इलेक्ट्रोनिक केवाईसी यानी (Know your customer). e-KYC के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान, फेस ऑथेंटिकशन, फिंगरप्रिंट स्कैन और आईरिस स्कैन इन तीन तरीकों से सुनिश्चित की जाती है. ईकेवाईसी कराने से ये पता चलता है कि पेंशन योजना के तहत अपात्र लोगों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जाए. e-KYC करवाने से सरकारी धन की बचत होती है. साथ ही ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया जाता है कि कितने लोगों को योजना का लाभ मिल रहा और सरकार योजना का तहत कितने पैसे खर्च कर रही है. इसलिए सभी पेंशनधारक 31 अगस्त तक अपना e-KYC जरूर करवाएं, नहीं तो धारकों का पेंशन रोका जा सकता है.
किन पेंशन योजनाओं के लिए मान्य
सम्रग समाजिक पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के तहत सभी लाभार्थियों को e-KYC करना अनिवार्य है. इन योजनाओं को तहत लाभार्थियों को 600 रुपए हर महीने दिए जाते हैं. हाल ही में इन पेंशन राशि को बढ़ाने की मांग की गई थी. पेंशन की राशि 600 रुपए से 1500 रुपए तक करने की मांग की गई है.
कैसे और कहां करवाएं e-KYC
e-KYC करवाने के लिए अपने नजदिकी पंचायत या फिर नगर निगम कार्यलय जाएं. अपने साथ जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, समग्र आईडी और विकलांगता प्रमाण पत्र लेकर पहुंचे. कार्यलय में ही फेस ऑथेंटिकशन, फिंगरप्रिंट स्कैन और आईरिस स्कैन करवाएं. इसके बाद पोर्टल पर अपने e-KYC अपडेट की पुष्टि करवाएं. e-KYC नहीं कराने वाले साढ़ें तीन लाख पेंशनधारकों की पेंशन रोकी जा सकती है.
सोर्स: द सूत्र