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MPPSC News: EWS अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, अब सामान्य वर्ग की तरह भरना होगा फॉर्म

MPPSC News 2025: मध्य प्रदेश के अंदर EWS के हजारों उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग ने आयु सीमा दी जा रही छूट को समाप्त कर दिया है. MPPSC ने अधिसूचना जारी कर स्पष्ट रूप से कहा कि अब EWS के अभ्यर्थी भी सामान्य वर्ग की तरह ही अधिकतम 40 साल तक ही आवेदन कर सकेंगे.  

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 MPPSC News: EWS अभ्यर्थियों को बड़ा झटका
MPPSC News: EWS अभ्यर्थियों को बड़ा झटका
Manish kushawah|Updated: Jul 15, 2025, 01:18 PM IST
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MPPSC EWS Age Limit: मध्य प्रदेश के अंदर हजारों छात्रों को बड़ा झटका लगा है. MPPSC ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों को आयु में 5 साल की छूट जा रही थी, उसे एमपी हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूर्ण रूप से समाप्त करने का फैसला किया है. 14 जुलाई को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब EWS के अभ्यर्थी भी सामान्य वर्ग की तरह अधिकतम 40 वर्ष की आयु तक ही आवेदन कर सकेंगे. 

आपको बता दें कि फरवरी 2022 में अब तक अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की तर्ज पर उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जा रही थी. यानि आवेदन करने की अधिकतम 45 साल तक आवेदन कर सकते थे. लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद बड़ा बदलाव किया है. आयोग की तरफ से कहा गया है कि एमपी हाईकोर्ट के निर्देशानुसार यह सुविधा तत्काल रुप से समाप्त कर दी गई है. इसका प्रभाव उन सभी परीक्षाओं पर पड़ेगा, जो प्रक्रियाधीन हैं.

वैधता पर सवाल खड़े हुए ?
वहीं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से जानकारी मिली है कि 1 जनवरी 2025 तक 40 वर्ष से अधिक उम्र वाले EWS अभ्यर्थी आगामी परीक्षाओं में पात्र नहीं होंगे. इस फैसले से 2022 से अब तक आयु छूट के आधार पर ही चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियों की वैधता पर सवाल खड़े हो गए हैं. ऐसे में चयन आयोग को रद्द करने की प्रकिया भी अपनानी पड़ सकती है. 

आयोग से छात्रों की उम्मीद
MPPSC के इस फैसले से EWS वर्ग के हजारों उम्मीदवारों को गहर झटका लगा है. वहीं इन अभ्यर्थियों का कहना है कि ऐसी नीतिगत घोषणाएं स्पष्ट जानकारी और पूर्व सूचनाओं के आधार पर की जानी चाहिए थी. ताकि तैयारी में झुटे हजारों छात्रों के भविष्य पर कोई खतरा न पैदा हो. अब अभ्यर्थियों ने आयोग से उम्मीद जताई है कि पहले से चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के संबंध में गाइडलाइन जारी करें, ताकि अनिश्चितता की स्थिति समाप्त हो सके. 

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