New Rule of MP Govt Job: मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए यह बड़ी खबर है. अब सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को अलग-अलग विभागों की अलग-अलग परीक्षाओं से जूझना नहीं पड़ेगा. दरअसल, राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है. सभी विभागों में भर्ती के एक जैसे नियम बनाए जाएंगे, ताकि युवाओं को नियम समझने में कोई परेशानी न हो.
मिली जानकारी के अनुसार, सरकार की योजना है कि आने वाले दो से तीन साल में करीब ढाई लाख पदों पर भर्तियां की जानी है. फिलहाल हर विभाग के अपने-अपने नियम हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया में समय भी ज्यादा लगता है और पारदर्शिता पर भी सवाल उठते हैं. उदाहरण के लिए, वन विभाग, शिक्षा विभाग और नगर एवं ग्राम निवेश सेवा जैसे क्षेत्रों में चयन के नियम अलग-अलग हैं. अब इन्हें एक समान करने की तैयारी है.
सभी विभागों से मांगे सुझाव
आपको बता दें कि सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी है और सभी विभागों से सुझाव भी मांगे गए हैं. बताया जा रहा है कि सेवानिवृत्त अधिकारियों की एक समिति इस पर काम कर रही है, जो सभी विभागों के नियमों का अध्ययन करके रिपोर्ट देगी. इस रिपोर्ट के आधार पर नए भर्ती नियम लागू किए जाएंगे, जिनमें उम्र सीमा, पात्रता, आरक्षण और परिवीक्षा जैसी चीजें शामिल होंगी.
हर साल कैलेंडर होगा तय
इसके साथ ही अब PSC और कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाएं भी सीमित संख्या में ही होंगी. अभी तक PSC की 23 और ESB की 28 परीक्षाएं होती थीं, लेकिन अब PSC की सिर्फ 10 और ESB की केवल 6 परीक्षाएं ही साल भर में आयोजित की जाएंगी. खास बात यह है कि हर साल एक निश्चित परीक्षा कैलेंडर तय किया जाएगा, जिसमें बदलाव नहीं किया जाएगा. इससे अभ्यर्थियों को तैयारी में स्पष्टता और सुविधा दोनों मिलेंगी.
2026 से हो सकता है लागू
भर्ती प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. परीक्षा के दौरान अब आधार कार्ड, फोटो, अंगूठे का निशान और अन्य दस्तावेजों की जांच होगी. अगर कोई फर्जीवाड़ा पाया गया तो नौकरी तुरंत रद्द कर दी जाएगी. सरकार की योजना है कि सितंबर 2025 तक ये नए नियम लागू कर दिए जाएं, ताकि 2026 की भर्तियां नए ढंग से और बिना किसी अड़चन के शुरू हो सकें.
इन नियमों में होंगे बदलाव ?
1. उम्र संबंधी नियमों में बदलाव हो सकता है.
2. पात्रता के मानक एक समान किए जा सकते हैं.
3. आरक्षण संबंधित मानक भी एक समान हो सकते हैं.
4. महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण मानक हो सकते हैं.
5. परिवीक्षा अवधि तय हो सकती है.
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