Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश में लगभग 6000 व्यावसायिक शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे इन शिक्षकों को हटाने के निर्देश दिए हैं. उनकी सेवाएं 30 अप्रैल 2025 तक ही रहेंगी. पिछले साल हाई कोर्ट के निर्देश पर इन शिक्षकों को नियुक्ति दी गई थी, लेकिन अब अचानक उनकी सेवाएं खत्म करने के आदेश जारी हो गए हैं.
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व्यवसायिक शिक्षकों की बढ़ी मुश्किलें
दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे करीब 6000 वोकेशनल शिक्षकों को हटाने के निर्देश दिए हैं. वोकेशनल शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल 2025 तक ही रहेंगी. बता दें कि इन शिक्षकों की नियुक्ति पिछले साल हाईकोर्ट के निर्देश पर की गई थी.
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शिक्षक भर्ती की आयु सीमा में छूट
वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती से जुड़े दो मामलों में दो अहम फैसले दिए हैं. एमपी हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक 2020 में टीईटी परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा. साथ ही उम्मीदवारों को आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी.
दरअसल, शिक्षक भर्ती मामले में विदिशा निवासी अरविंद रघुवंशी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने भर्ती विज्ञापन की धारा 6.2 को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्होनें 2018 में 39 वर्ष की आयु में पात्रता (TET) परीक्षा पास की थी. ऐसे में उन्हें शिक्षक भर्ती मामले में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलनी चाहिए. कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम राहत देते हुए उन्हें भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी.
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