trendingNow/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh12702413
Home >>भोपाल

भोपाल के धनकुबेर सौरभ शर्मा और उसके साथियों को मिली जमानत! लोकायुक्त ने नहीं पेश किया चालान

bhopal saurabh sharma: भोपाल के धनकुबेर सौरभ शर्मा और उसके साथियों को लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश की तरफ से जमानत का आदेश दे दिया गया है. हालांकि, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय में दर्ज मामलों में तीनों आरोपी अभी भी जेल में ही रहेंगे.

Advertisement
पुरानी तस्वीर
पुरानी तस्वीर
Shubham Kumar Tiwari|Updated: Apr 01, 2025, 08:09 PM IST
Share

Saurabh Sharma Gets Bail: मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के करोड़पति पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके साथियों को न्यायालय ने जमानत दे दी है. लोकायुक्त विभाग द्वारा 60 दिनों के अंदर चालान पेश न कर पाने की वजह से न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है. लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश राम प्रताप मिश्र ने इस मामले में जमानत के आदेश दिए हैं.

जमानत के बाद भी जेल में रहेंगे बंद
बता दें कि 55 किलो सोना और 10 करोड़ कैश कांड में लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा, शरद जायसवाल और चेतन गौर को हिरासत में लिया था. जांच के बाद, उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया था. हालांकि, आरोपियों को यह जमानत केवल लोकायुक्त में दर्ज मामलों में ही मिली है. आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ED) में दर्ज मामलों में तीनों आरोपी अभी भी जेल में ही रहेंगे.

खबर पर अपडेट जारी है...

Read More
{}{}