Saurabh Sharma Case: मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को लेकर लगातार अपडेट आ रहा है. मामला इस समय राज्य का सबसे चर्चित मामला है. इसी बीच ताजा अपडेट आ रहा है कि धनकुबेर की काली कमाई की 92 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच कर ली है. इसमें सौरभ के रिश्तेदारों के नाम पर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में खरीदी गई प्रॉपर्टी भी शामिल है. मामले में ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.
धनकुबेर पर ईडी की बड़ी कार्रवाई
बता दे कि 27 दिसंबर को सौरभ शर्मा के घर पर पड़ी ईडी रेड ने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया था. ईडी ने अपना दायरा बढ़ाते हुए भोपाल समेत ग्वालियर, जबलपुर में भी सौरभ के साथ-साथ उसके रिश्तेदारों और सहयोगियों के यहां छापा मारा और करीब 33 करोड़ की संपत्ति समेत कैश और ज्वेलरी बरामद क, जिसके बाद अब ईडी ने उनके और उनके रिश्तेदारों के नाम पर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी को अटैच कर बड़ी कार्रवाई की है. इतना ही नहीं, आयकर विभाग की टीम ने 19 और 20 दिसंबर 2024 की रात जिस कार से मिले 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश बरामद किए थे, उसे भी अटैच कर लिया है. बता दे कि सौरभ ने शरद और चेतन को अपना पार्टनर बताया था और आयकर विभाग की टीम को मिली कार चेतन सिंह गौर की ही थी. चेतन ने खुद इस बात को कबूला था कि कार उसके नाम पर है, लेकिन वह सौरभ के लिए सिर्फ एक कर्मचारी के तौर पर काम करता है. वहीं सौरभ शर्मा ने कार से मिले कैश और सोने से अपना पल्ला झाड़ लिया था. बता दें कि 19 दिसंबर को लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ के ठिकानों पर छापा मारा था जिसके बाद 27 दिसंबर और 17 जनवरी को ईडी ने भी धनकुबेर के काले चिट्ठे की पोल खोल दी थी.
ये संपत्तियां हुई अटैच
बता दे कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ सौरभ बल्कि उसके रिश्तेदारों के नाम पर भी सारी संपत्ती अटैच की है जिनमें -
भोपाल के अरेरा कॉलोनी में सौरभ शर्मा का घर, अविरल कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर खरीदी गई 9 संपत्तियां भी शामिल है. इनमें से 7 भोपाल, 2 इंदौर में हैं. इसके अलावा मां उमा शर्मा और पत्नी दिव्या के नाम पर ग्वालियर में 1 प्लॉट, कृषि भूमि को अटैच किया गया है. भोपाल के मुगलिया कोट में 0.5 हेक्टेयर जमीन को भी अटैच किया गया है जो सौरभ के सास के नाम पर रजिस्टर्ड थी. भोपाल के कुशलपुरा में 2 हेक्टेयर जमीन को भी जब्त किया गया है. इसके अलावा सहयोगी शरद जयसवाल के नाम पर बनी संपत्ती को भी जबित किया गया है जिनमें राजधानी में खरीदा गया एक प्लॉट, हिनौतिया आलम में कृषि भूमि और पांच अन्य प्लाट भी शामिल है. फिलहाल ईडी द्वारा अटैच की गई प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त और ट्रांसफर पर भी रोक लगाई गई है.