Bhopal 52 KG Gold Case: परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा ने कोर्ट में फिर जप्त किए गए 52 किलो सोने और कैश, करोड़ों की संपत्ति उसकी है ये नकार दिया है. सौरभ शर्मा की दो जमानत अर्जी पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई लेकिन हाईकोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा है. इससे पहले भोपाल जिला सत्र न्यायालय सोरभ की जमानत अर्जी निरस्त कर चुका है.
कब कब क्या क्या हुआ
बता दें कि ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. सौरभ शर्मा की ओर से दलील दी गई थी कि जप्त की गई संपत्ति उसकी नहीं है. 17 सितंबर 2024 को सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त ने छापेमारी की थी और उसी रात आयकर विभाग को मेंडोरी के जंगल से एक कार से 52 किलो सोना और लगभग 11 करोड़ रुपए मिले थे. वहीं सौरभ शर्मा के दफ्तर और घर से करोड़ों रुपए नगद, करीब 2 क्विंटल चांदी मिली थी. इसके बाद 4 फरवरी से सौरभ शर्मा न्यायिक अभिरक्षा में है. 24 अप्रैल को सौरभ शर्मा की जमानत अर्जी भोपाल जिला सत्र न्यायालय ने निरस्त कर दी थी. उसके बाद वह हाई कोर्ट पहुंचा था, जहां से फिलहाल कोई फैसला नहीं आया है