Bhopal Bulldozer Action News: अनंतपुरा गांव में ड्रग्स और यौन शोषण के आरोपों में फंसे मछली परिवार की दस करोड़ रुपए की कोठी को 15 अगस्त के बाद गिराया जाएगा. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रशासन की ओर से पहले ही 15 दिन की समयसीमा वाला नोटिस जारी कर दिया गया है. जब सरकार ने जमीन पर बने सात निर्माणों को हटाने के लिए प्रशासनिक टीम भेजी, तो मछली परिवार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाया और कहा कि हमें 15 दिन का समय मिला है.
10 करोड़ कीमत की कोठी
प्रशासन द्वारा जब क्षेत्रफल मापना शुरू किया गया तो पाया गया कि एक एकड़ क्षेत्रफल में बनी इस तीन मंजिला आलीशान कोठी की कीमत लगभग दस करोड़ रुपए है. जब इस मामले को पुराना कब्जा बताकर वैध ठहराने की कोशिश की गई, तब प्रशासन की ओर से मछली परिवार को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया. इन तथ्यों के अध्ययन के बाद तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी ने प्रतिवेदन बनाकर कार्रवाई दर्ज करने की अनुशंसा की.
संपत्ति को गिराने का कारण?
अनंतपुरा पटवारी हल्का नंबर 37 में खसरा क्रमांक 110 के अंतर्गत, रकबा 7.880 हेक्टेयर क्षेत्र शासकीय भूमि के रूप में छोटे झाड़ का जंगल दर्ज है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए कहा कि यदि कानून का पालन किए बिना किसी भी घर को गिराया जाता है, तो यह गैरकानूनी माना जाएगा. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि भूमि मालिक या अधिभोगी को कम से कम 15 दिन पहले, स्पष्ट कारणों के साथ यह जानकारी देनी होगी कि संबंधित मकान क्यों गिराया जा रहा है. संपत्ति को गिराने के निर्णय का कारण स्पष्ट रूप से बताना अनिवार्य है.
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