Highcourt Big Verdict-छत्तीसगढ़ में बिलासपुर हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ पत्नी की अपली को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में तलाकशुदा पत्नी को बड़ा झटका देते हुए बड़ी टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि तलाक के बाद पति की प्रॉपर्टी पर पत्नी कोई अधिकार दावा नहीं कर सकती. तलाक की डिक्री मिलने के बाद पत्नी का वैवाहिक दर्जा खत्म हो जाता है. वो पति की संपत्ति पर उत्तराधिकार या स्वामित्व का दावा करने का हक नहीं जता सकती है.
बता दें कि इससे पहले सिविल कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया था. जिसे चुनौती देते हुए पत्नी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
जानिए क्या है मामला
रायगढ़ का रहने वाले एक युवक जिंदल स्टील में काम करता था. 11 मई 2007 में उसने जिंदल स्टील प्लांट की एक महिला स्टाफ से लव मैरिज की थी. कुछ सालों के बाद पत्नी के चरित्र को लेकर दोनों में विवाद शुरू हो गया. 2010 से दोनों अलग रहने लगे. साल 2013 में पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन दे दिया. फैमिली कोर्ट ने मार्च 2014 में पति के पक्ष में तलाक की डिक्री आदेश मंजूर कर ली.
तलाक के बाद भी संपत्ति पर किया कब्जा
रायगढ़ में महिला के पति ने एक मकान खरीदा था. जिसे किराए पर दे दिया था. तलाक के बाद पत्नी ने अपने 8-10 लोगों के साथ जबरन उस पर घुसकर कब्जा कर लिया. वहां रहने लग गई. पति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस आधार पर पुलिस ने महिला के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया था.
पत्नी ने सिविल सूट किया दायर
तलाब के बावजूद भी पत्नी ने पति की संपत्ति पर अधिकार जमाते हुए रायगढ़ सिविल कोर्ट में सूट दायर कर दिया. जिसे सिविल कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि तलाक के आदेश के बाद पत्नी का पति की संपत्ति पर कोई वैध अधिकार नहीं बनता है. इसके बाद महिला ने हाईकोर्ट में सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की. जिसमें उसने कहा कि पति की प्रापर्टी पर उसका हक है. पति उसे संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता है.
तलाक के बाद नहीं अधिकार
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट किया किया विवाह विच्छेद की तारीख से दोनों के वैवाहिक संबंध समाप्त हो चुके हैं. इसलिए पत्नी के पास पति की संपत्ति पर कोई भी वैधानिक अधिकार नहीं बचता है. कोर्ट ने कहा कि तलाक की डिक्री के बाद पत्नी का दर्जा समाप्त हो जाता है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने महिला की अर्जी को खारिज कर दिया.
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