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Chattisgarh Cabinet: लंबी चली CM विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक, यहां देखें फैसलों की लिस्ट

Vishnu Deo Sai Cabinet News: रायपुर में CM विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. महानदी भवन यानी मंत्रालय ये बैठक काफी लंबी चली. ब्रीफिंग उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने की. आइये जानें कैबिनेट के फैसले.

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Chattisgarh Cabinet: लंबी चली CM विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक, यहां देखें फैसलों की लिस्ट
Shyamdatt Chaturvedi|Updated: Jan 24, 2024, 11:25 PM IST
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Chattisgarh Cabinet News: आज 24 जनवरी 2024 यानी बुधवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में CM विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक हुई. ये बैठक कैफ लंबी चली. इसमें सरकार ने कई फैसले लिए. महानदी भवन यानी मंत्रालय में चली इस बैठक में प्रदेश से जुड़े अहम मुद्दों पर सरकार फैसला लिया. अब पूरे प्रदेश में इस बैठक को लेकर चर्चा हो रही है. बैठक की ब्रीफिंग उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडियो के सामने की. आइये जाने बैठक में क्या-क्या फैसले लिए गए.

4 घंटे से अधिक चली बैठक
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कैबिनेट की बैठक 4 घंटे से अधिक चली. बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इसमें अगले वित्तीय वर्ष में एक भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित बजट के मसौदे को भी साय कैबिनेट में मंजूरी मिल गई.  छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक-2024 के मसौदे को मंजूरी मिली है. इसके तहत जिलों जजों के पदनाम में बदलाव किया जाएगा.

साय कैबिनेट के फैसले
- छत्तीसगढ़ विधानसभा के अगले सत्र फरवरी-मार्च 2024 के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के मसौदे को मिली स्वीकृति
- तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-2024 को विधानसभा में पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप को मंजूरी
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को विधानसभा में पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के मसौदे का अनुमोदन
- छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया गया है. इसके तहत प्रदेश में कोई भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी
- छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप को मंजूरी दी. इसमें ''जिला न्यायाधीश'' को ''प्रधान जिला न्यायाधीश'' और ''अपर जिला न्यायाधीश'' को ''जिला न्यायाधीश'' करने का प्रावधान है.
- इसी तरह ''व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग'' को ''व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी'' और ''व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग'' को ''व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी'' और ''जिला न्यायालय'' को ''प्रधान जिला न्यायालय'' से रिप्लेस करने का प्रावधान है.
- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जॉइंट रजिस्ट्रार (एम) के 5 पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने का फैसला लिया गया. 

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