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Indore News: NO हेलमेट, नो पेट्रोल! इंदौर में 1 अगस्त से लागू होगा सख्त नियम, आदेश जारी

MP News: इंदौर में 1 अगस्त से बिना हेलमेट वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. इसका उद्देश्य हेलमेट पहनने के प्रति जागरूकता बढ़ाना है.  

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Indore News:  NO हेलमेट, नो पेट्रोल! इंदौर में 1 अगस्त से लागू होगा सख्त नियम, आदेश जारी
Ranjana Kahar|Updated: Jul 30, 2025, 04:35 PM IST
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Indore Helmet Rule: मध्य प्रदेश के इंदौर में 1 अगस्त से एक नया नियम लागू होने जा रहा है. सड़क हादसों को कम करने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है. शहर में 1 अगस्त से 'नो हेलमेट, नो पेट्रोल' का नियम लागू हो जाएगा. इसका मतलब है कि अगर आप बिना हेलमेट के अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जाते हैं, तो आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. क्योंकि अब हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है. प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. प्रशासन आज और कल इस नियम का प्रचार-प्रसार करेगा और 1 तारीख से इसे सख्ती से लागू करेगा.

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बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल
दरअसल, इंदौर जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक अगस्त से बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों को पेट्रोल न देने का आदेश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के बाद यह कदम उठाया गया है. हेलमेट और सीट बेल्ट के नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का मानना है कि हेलमेट पहनने से दुर्घटना के दौरान सिर में गंभीर चोट लगने से बचाव होता है, जिससे जान बच सकती है. जागरूकता अभियान 31 जुलाई तक चलेगा और उसके बाद नियम लागू हो जाएंगे. 

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सड़क सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम
बता दें कि एक अगस्त से इंदौर में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा. जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा के मद्देनजर यह प्रतिबंध लगाया है. केवल उन्हीं वाहन चालकों को पेट्रोल मिलेगा जो हेलमेट पहनेंगे. कलेक्टर आशीष सिंह ने इसे जन सुरक्षा के लिए एक ज़रूरी कदम बताया है. उन्होंने कहा कि शहर में इस नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा. हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर चोटों से बचाने में मददगार है. इसके साथ ही, प्रशासन हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर शहर भर में व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाएगा.

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