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RTO की चेतावनी! अब इंदौर में बिना GPS-CCTV के नहीं चलेंगी बसें, यहां पढ़ें गाइडलाइन

Indore RTO New Guideline: मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में परिवहन विभाग ने बसों और स्कूली वाहनों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं.

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RTO की चेतावनी!  (PC: Meta AI)
RTO की चेतावनी! (PC: Meta AI)
Manish kushawah|Updated: Jun 07, 2025, 12:51 PM IST
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Indore Bus News:  इंदौर में बच्चों की स्कूल बस सेफ्टी को लेकर अब प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है. शुक्रवार को रेसीडेंसी कोठी में एक बैठक में आरटीओ प्रदीप शर्मा ने शहर के 100 से ज्यादा स्कूल संचालकों को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बसों में नियमों की अनदेखी मिली, तो सीधे कार्रवाई की जाएगी. स्कूल सत्र शुरू होने से पहले ही सभी बसों की जांच अनिवार्य कर दी गई है.

वहीं मिली जानकारी के अनुसार, परिवहन विभाग ने स्कूल बसों के लिए एक लिस्ट भी तैयार की है. जिसमें फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी कैमरे और फायर एक्सटिंग्शर जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं. ये फॉर्म स्कूल संचालकों को भरकर देना होगा. आरटीओ का कहना है कि अब कोई भी बस बिना इन मापदंडों को पूरा किए सड़कों पर नहीं उतरेगी.

सुरक्षा से कोई समझौता नहीं
आपको बता दें कि इस बैठक में ट्रैफिक पुलिस के अफसर भी मौजूद रहे. इस दौरान एसीपी सुप्रिया चौधरी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है. उन्होंने स्कूल प्रबंधन से कहा कि ड्राइवर और कंडक्टर का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं, ताकि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो. साथ ही ड्राइवरों को सही ट्रेनिंग देने पर भी जोर दिया गया.

अनफिट बसों की एक लिस्ट
परिवहन विभाग ने अनफिट बसों की एक लिस्ट स्कूलों को दी है. कुछ संचालकों ने बताया कि वे इन बसों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. इस पर एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने कहा कि जो बसें अब काम में नहीं आ रही हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा लें और स्क्रैप में दें. पुराने वाहनों की ओनरशिप अगर ट्रांसफर नहीं की है, तो तुरंत प्रक्रिया पूरी करें.

नियमों का पालन अनिवार्य
अधिकारियों ने यह भी साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय सभी नियमों का पालन अनिवार्य है. बिना तैयारी के अब सत्र की शुरुआत नहीं होने दी जाएगी. यह सख्ती बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी है और स्कूल प्रबंधन को इसे गंभीरता से लेना होगा, ताकि शहर में कोई भी हादसा न हो और माता-पिता निश्चिंत रहें. (सोर्सः नई दुनिया)

स्कूल बसों के लिए गाइडलाइन
1. स्कूल बस का रंग पीला होना चाहिए.
2. आगे-पीछे स्कूल बस लिखा होना जरूरी है.
3. बस में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए.
4. बस में स्पीड गवर्नर लगा होना चाहिए.
5. खिड़कियों पर हॉरिजॉन्टल ग्रिल होनी चाहिए.
6. आग बुझाने का यंत्र होना जरूरी है.
7. बस पर स्कूल का नाम और फोन नंबर लिखा हो.
8. सीट के नीचे बैग रखने की जगह हो.
9. ड्राइवर के पास 5 साल का अनुभव होना चाहिए.
10. महिला परिचालक बस में होना जरूरी है.
11. बस में इमरजेंसी एग्जिट डोर हो.
12. जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे लगे हों.
13. पर्दे या काले शीशे नहीं होने चाहिए.
14. बस के अंदर सफाई और रोशनी हो.
15. पैनिक बटन और अलार्म सिस्टम हो.
16. पानी भरी सड़कों से बस न निकाली जाए.
17. बस में केवल तय संख्या में ही बच्चे हों.

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