MP Politics: जबलपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट ने एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को कोर्ट में तलब किया है. क्योंकि जबलपुर की पनागर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुशील तिवारी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. इस मामले में 21 जुलाई को दिग्विजय सिंह को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह को अपना जवाब कोर्ट में दर्ज करवाना होगा.
दिग्विजय सिंह के खिलाफ परिवाद दायर
विधायक सुशील तिवारी इंदु की तरफ से दिग्विजय सिंह के खिलाफ लगाया है, जिसमें दिग्विजय सिंह ने बीजेपी विधायक सुशील तिवारी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पीडीएस के पचास फीसदी अनाज की कालाबाजारी की है, उन्होंने यह बयान 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिया था, जिसके बाद विधायक ने इस मामले में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा लगाया है. बीजेपी विधायक और अन्य गवाहों की तरफ से इस मामले में कोर्ट में बयान दर्ज करा दिए गए थे, जिसके बाद अब दिग्विजय सिंह को कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है.
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21 जुलाई को होना होगा पेश
एमपी एमएलए कोर्ट ने बीजेपी विधायक और उनके गवाहों के बयान लेने के बाद अब प्रतिवादी दिग्विजय सिंह को इस मामले में नोटिस जारी किया है, जहां 21 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में उन्हें अपना बयान दर्ज कराना होगा. जबलपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होकर अपना जवाब देना होगा. बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिग्विजय सिंह ने जबलपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस में अनाज की कालाबाजारी को बीजेपी विधायक कर रहे हैं. दिग्विजय सिंह का आरोप था कि 50 से 60 फीसदी आनाज की कालाबाजारी होती है.
बाद में बीजेपी विधायक सुशील तिवारी ने कहा था कि दिग्विजय सिंह ने उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है. इसलिए उन्होंने अदालत में मानहानि प्रकरण लगाया था. जिसमें सुनवाई शुरू हुई थी तो पहले बीजेपी विधायक और अन्य गवाहों के बयान लिए गए थे, जबकि अब एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिग्विजय सिंह को नोटिस जारी किया है. फिलहाल यह मामला एमपी के सियासी गलियारों में चर्चा में बना हुआ है. (सोर्स दैनिक भास्कर)
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