Saurabh Sharma Gets Bail-मध्यप्रदेश के परिवहन विभाग के पूर्व करोड़पत कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा और उसके साथियों को परिवहन घोटाले में जमानत मिल गई है. सभी आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है. इसकी वजह है कि लोकायुक्त विभाग 60 दिनों के अंदर चालान पेश नहीं कर सकी. इसी वजह से लोकायु्क्त के विशेष न्यायाधीस राम प्रताप मिश्र ने इस मामले में जमानत के आदेश दिए हैं. हालांकि, आरोपियों को यह जमानत केवल लोकायुक्त में दर्ज मामलों में ही मिली है.
जमानत मिलने के बाद भी सौरभ और उसके साथी फिलहाल जेल में रहेंगे.
लोकायुक्त नहीं कर पाई चालान पेश
परिवहन घोटाले में लोकायुक्त पुलिस ही सबसे पहली एजेंसी थी, जिसने सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी. लोकायुक्त को 60 दिनों में कोर्ट में चालान पेश करना था लेकिन वह चालान पेश नहीं कर सकी. चालान पेश नहीं होने के कारण आपोपियों को सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई.
लोकायुक्त ने नहीं रखा पक्ष
इस मामले में लोकायुक्त के पर्याप्त समय था इसके बावजूद भी पक्ष नहीं रखा गया. लोकायुक्त समय पर अपना पक्ष रख सकता था. लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ. इसी का फायदा उठाते हुए आरोपियों को वकीलों ने भोपाल सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई, जिसकी सुनवाई के दौरान समय पर चालान पेश नहीं होने पर इन्हें जमानत दी गई. वहीं लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीस राम प्रकाश मिश्रा ने भी इस पर हैरानी जताई है.
जेल में ही रहेंगे आरोपी
सेशन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी तीनों आरोपी फिलहाल जेल में ही बंद रहेंगे. इसकी वजह है कि इस पूरे मामले में ईडी स्पेशल कोर्ट भोपाल में भी तीनों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है. इस मामले को ईडी देख रही है. अब ईडी के द्वारा स्पेशल कोर्ट में सबूत पेश किए जाएंगे. बता दें कि भोपाल सेंट्रल जेल में ईडी की टीम और आयकर की टीम ने तीनों आरोपियों से पूछताछ की थी.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!