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MP News: 'दिनदहाड़े इंग्लिश बोलना सीखें' पोस्टर लगाने पर एक्शन! प्रशासन ने लगाया 10 हजार का जुर्माना

Burhanpur News: बुरहानपुर में एक शराब दुकान के विवादित पोस्टर पर कलेक्टर भव्या मित्तल ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. पोस्टर पर 'दिनदहाड़े इंग्लिश बोलना सीखें' लिखा था. अबकारी विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई की.

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Burhanpur Poster Controversy
Burhanpur Poster Controversy
Abhay Pandey|Updated: Jul 28, 2024, 09:05 PM IST
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Burhanpur Poster Controversy: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक शराब दुकान के पास लगे पोस्टर पर 'दिनदहाड़े इंग्लिश बोलना सीखें' लिखा था, जो विवाद का कारण बना. जिसको लेकर कलेक्टर भव्या मित्तल ने नाराजगी जताई थी. कलेक्टर ने अबकारी विभाग को तुरंत जांच के आदेश दिए तो पोस्टर को हटाया गया और अब शराब ठेकेदार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बता दें कि अबकारी विभाग ने शिकायत के बाद ठेकेदार को दोषी पाया और कार्रवाई की है.

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ZEE MPCG की खबर का बड़ा असर
आपको बता दें कि बुरहानपुर में zee mpcg की खबर का बड़ा असर हुआ है. जहां जिला प्रशासन ने शराब दुकान के लाइसेंसी पर कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. बता दें कि बुरहानपुर में एक शराब दुकान के पास ठेके के पोस्टर पर लिखा था कि "दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखे', इस खबर को ज़ी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से प्रसारित किया था. जिसके बाद कलेक्टर भव्या मित्तल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग को जांच के आदेश दिए थे. आबकारी विभाग ने सर्किल प्रभारी की रिपोर्ट के आधार पर शराब दुकान के लाइसेंसी को दोषी पाया. कलेक्टर ने लाइसेंसी पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है.

जानिए पूरा मामला?
दरअसल, हाल ही में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक शराब दुकान के विज्ञापन ने विवाद पैदा कर दिया था. दुकान के पास लगे पोस्टर पर लिखा था "दिनदहाड़े इंग्लिश बोलना सीखें". इस पोस्टर को लेकर कलेक्टर भव्या मित्तल ने नाराजगी जताई और इसे अशोभनीय बताया था. मामला सोशल मीडिया के जरिए कलेक्टर तक पहुंच गया था. इस पोस्टर की आलोचना भी हुई और इसे शराब दुकान की आकर्षकता बढ़ाने की अप्रिय कोशिश करार दिया गया. कुछ लोगों ने इसे शिक्षा का अपमान भी बताया था.

बता दें कि कलेक्टर की नाराजगी के बाद आबकारी विभाग ने भी तुरंत कार्रवाई की. कलेक्टर के आदेश पर पोस्टर हटा दिया गया है और आबकारी विभाग ने मामले की जांच की. जांच के दौरान वृत्त प्रभारी की रिपोर्ट के आधार पर शराब दुकान के लाइसेंसी को दोषी पाया गया.

रिपोर्ट: नीलेश महाजन (बुरहानपुर)

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