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MP News: कांग्रेस के पूर्व MLA पांचीलाल मेड़ा समेत 6 पर मामला दर्ज! महिला को प्रताड़ित करने का आरोप

MP News: धार जिले से एक मामला सामने आया है. जिसमें एक महिला ने कांग्रेस के पूर्व विधायक पांचीलाल मेड़ा पर उत्पीड़न और धमकियां देना का आरोप लगाया है.

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Abhay Pandey|Updated: Dec 09, 2023, 11:43 PM IST
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MP Latest News: धार (Dhar Latest News) जिले से एक मामला सामने आया है. जिसमें एक महिला ने धरमपुरी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक पांचीलाल मेड़ा (former Congress MLA Panchilal Meda) पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पूर्व विधायक पर उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है. मकान का मालिकाना हक नहीं मिलने और धमकियां मिलने के बाद पीड़िता बबीता ने धामनोद थाने में गुहार लगाई है. इस मामले में  मेड़ा और अन्य सहित आरोपियों पर धारा 506, 34 भादवि और 3(2)(वीए)एससी,एसटी,एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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जानिए पूरा मामला?
बता दें कि धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र में एक महिला को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया. जिसमें कहार मोहल्ला निवासी बबीता पति कैलाश मुवेल जिसके दो बच्चे हैं, जो अपने पति से अलग हो चुकी थी. जिसके बाद से उसका कथित तौर पर धरमपुरी विधानसभा सीट के पूर्व विधायक पांचीलाल मेड़ा के साथ प्रेम संबंध था. जिसका पूरा खर्चा व परिवार की देखभाल मेड़ा द्वारा ही की जा रही थी, लेकिन 29 नवंबर के पूर्व से ही पीड़ित महिला से बातचीत करना बंद कर दी एवं कहार मोहल्ले का मकान भी उसके नाम पर नहीं कराया गया.

महिला ने जहरीला पदार्थ खाया था
मामले में आरोप लगा है कि मकान नाम को लेकर दिनांक 29 नवंबर को महिला ने मेड़ा से बातचीत की गई तो उसके द्वारा मकान देने से मना कर दिया गया एवंजान से मारने की धमकी दी. साथ ही महिला को प्रताड़ित किया गया.वहीं, कुंदन राजपूत निवासी बैंगंदा के साथ-साथ भीम ठाकुर, प्रदीप ठाकुर व विजय पाटीदार व रोहित सिंगारे द्वारा भी महिला को प्रताड़ित किया गया. इसके बाद महिला द्वारा जहरीला पदार्थ खा लिया गया था. महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. जहां से  शिकायत मिलने के बाद धामनोद थाना प्रभारी समीर पाटीदार ने बताया था कि धामनोद थाने पर पीड़ित महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई गई. वहीं, जांच के उपरांत आरोपियों में धरमपुरी पांचीलाल मेड़ा, भीम ठाकुर, प्रदीप ठाकुर, विजय पाटीदार , कुंदन राजपूत व रोहित सिंगारे पर धारा 506, 34 भादवी एवं 3(2)(va)sc,st,act का घटित पाए जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है.

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