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MP News: एक्शन मोड में अधिकारी, हिट एंड रन का विरोध कर रहे ड्राइवर्स को दी चेतावनी, जानें पूरा मामला

Hit and Run Rule Change: हिट एंड रन कानून में बदलाव को लेकर देशभर में बस-ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं. इस हड़ताल के कारण आम जनता को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच रतलाम SP ने ड्राइवर्स को चेतावनी दी है. 

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MP News: एक्शन मोड में अधिकारी, हिट एंड रन का विरोध कर रहे ड्राइवर्स को दी चेतावनी, जानें पूरा मामला
Ruchi Tiwari|Updated: Jan 02, 2024, 11:32 AM IST
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New Road Accident Law: मध्य प्रदेश में बीते दो-तीन दिन से बस और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल है. इसके चलते न तो पेट्रोल-डीजल की सप्लाई हो पा रही है और न ही दूध-सब्जी की. लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों की परेशानी और हड़ताल को बढ़ता देख रतलाम में अधिकारी एक्शन मोड में आए गए हैं. जिले के SP ने हड़ताली ड्राइवर्स को चेतावनी दी है.

SP ने दी चेतावनी 
रतलाम SP राहुल लोढा ने ड्राइवरों की हड़ताल को लेकर सख्त रवैया अपनाने की बात की है. उन्होंनेउग्र हो रहे हड़ताली ड्राइवर्स को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अपनी मांग वैधानिक तरीके से रखी जाएं. यदि किसी ने भी जबरन हड़ताल में शामिल होने के लिए अन्य वाहन चालकों को परेशान किया तो उन ड्राइवर्स पर कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा अगर हड़ताली ड्राइवर किस भी तरह से आवश्यक सेवा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को रोकने की कोशिश करते हैं तो सख्त कार्रवाई के साथ-साथ उनका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा.

केंद्र ने बुलाई बैठक
हड़ताल से गड़बड़ाई व्यवस्थाएं को देखते हुए आज दोपहर केंद्र सरकार ने बैठक बुलाई है.इस मीटिंग के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी. 

क्या है नया रोड एक्सीडेंट कानून
हाल ही में लोकसभा में हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट केसों को लेकर सख्त और नया रोड एक्सीडेंट कानून पास हुआ है. यानी अब कोई रोड पर एक्सीडेंट करके भागा को उसकी खैर नहीं. अब तक अक्सर लोग रोड पर एक्सीडेंट के बाद भाग जाते थे. अब ऐसा करने पर आरोपी को 10 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी. इसके अलावा  7 लाख तक अर्थठंड भी जमा करना पड़ सकता है. इसके अलावा जिससे गलती से एक्सीडेंट हो गया है वह घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी. 

अब तक क्या थे प्रावधान
अब तक IPC की धारा 104 के तहत सड़क दुर्घटना के दौरान दोषी पाए जाने पर 2 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान था. इसे अब और सख्त कर दिया गया है. फिलहाल इसे लोकसभा से मंजूरी मिल गई है. जल्द ही इसे राज्यसभा में पटल पर रखा जाएगा. इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये कानून बन जाएगा. 

इनपुट-  रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी की रिपोर्ट, ZEE मीडिया 

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