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मंदिर या मस्जिद उठेगा पर्दा! ज्ञानवापी के बाद भोजशाला पर फैसला, हाईकोर्ट ने दिया ASI सर्वे का आदेश

Verdict On Bhojshala: ज्ञानवापी के बाद अब मध्य प्रदेश में स्थित भोजशाला को लेकर एमपी हाईकोर्ट के इंदौर बेंच का फैसला आया है. अदालत ने परिसर के एएसआई सर्वे के आदेश दिए हैं.

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मंदिर या मस्जिद उठेगा पर्दा! ज्ञानवापी के बाद भोजशाला पर फैसला, हाईकोर्ट ने दिया ASI सर्वे का आदेश
Shyamdatt Chaturvedi|Updated: Mar 11, 2024, 04:36 PM IST
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Dhar Bhojshala Case: इंदौर। उत्तर प्रदेश की ज्ञानवापी के बाद मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला को लेकर कोर्ट का फैसला आया है. हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने भोजशाला का एएसआई सर्वे का आदेश दिया है. कोर्ट ने इसके लिए एएसआई को 5 सदस्यीय टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं. बता दें सामाजिक संगठन 'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस' के याचिका दाखिल पर फैसला आया है. ये भोजशाला इंदौर से सटे धार में हैं.

GPR-GPS तकनीक से सर्वे के आदेश
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि परिसर का ज्ञानवापी की तर्ज सर्वे कराया जाए. कोर्ट के आदेश में भोजशाला के GPR-GPS तरीके से सर्वे की बात कही गई है. इस तकनीकी (ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार) का मतलब होता है जमीन के अंदर विभिन्न स्तरों जांच करना. इसमें राडार का उपयोग किया जाता है. इस कारण इस तकनीकि से जमीन के अंदर की वस्तुओं के विभिन्न स्तर, रेखाओं और आकार को माप लिया जाता है. पूरे सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी होगी.

पिछली सुनवाई में फैसला रखा था सुरक्षित
धार की भोजशाला को लेकर पिछली सुनवाई हाईकोर्ट में 19 फरवरी सोमवार को हुई थी. इसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. तब हिंदू पक्ष ने भोजशाला में हर शुक्रवार को होने वाली नमाज पर रोक लगाने की मांग की थी और दावा किया था कि वो परिसर विद्या की देवी सरस्वती का मंदिर है. हिंदू पक्ष की ओर से आर्कियोलॉजिकल की मांग की गई थी.

1903 की रिपोर्ट का दावा
इंदौर हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 1903 की रिपोर्ट पेश की थी. दावा किया दया था कि रिपोर्ट में भोजशाला के सरस्वती मंदिर होने की पुष्टि की गई थी. हिंदू पक्ष ने दावा किया की यहां पर सरस्वती माता की मूर्ति थी. जो इन दिनों लंदन के एक म्यूजियम है. मंदिर के पुराने गुंबजों पर संस्कृत में लिखे श्लोक इस दावे को दम देते हैं.

इस आधार पर मांग स्वीकारी
हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कहा था कि हर मंगलवार को हिंदू भोजशाला में यज्ञ कर पवित्र करते हैं. शुक्रवार को नमाजी यज्ञ कुंड को अपवित्र कर देते हैं. इसपर रोक लगाई जाए. इसका आधिपत्य हिंदुओं को सौंपा और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और खुदाई करवाई जाए जिससे सच और पुख्ता हो सके.

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