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सूचना के अधिकार पर जबलपुर हाईकोर्ट की सख्ती, MP सरकार को नोटिस जारी, जानें मामला?

MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सूचना आयुक्त की नियुक्ति में देरी पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. अस्पताल अग्निकांड पर जानकारी न मिलने के मामले में याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट ने 3 हफ्तों में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं. अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी.
 

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 MP High Court News
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Abhay Pandey|Updated: Aug 31, 2024, 04:26 PM IST
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MP High Court News: जबलपुर हाईकोर्ट में सूचना के अधिकार के मामले में एक सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने जबलपुर के एक अस्पताल में हुए अग्निकांड के मामले में सूचना न मिलने के बाद दायर याचिका के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता विशाल बघेल ने सूचना आयुक्त की नियुक्ति में देरी के चलते जानकारी न मिलने की शिकायत की थी. हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग की निष्क्रियता पर चिंता व्यक्त की और सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए. सूचना आयुक्त का पद पिछले पांच महीनों से खाली पड़ा है. इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी. 

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जानिए पूरा मामला?

दरअसल, जबलपुर के एक अस्पताल में हुई अग्निकांड को लेकर जानकारी मांगी गई थी, लेकिन एक साल तक जब जानकारी नहीं मिली, तो विशाल बघेल ने सूचना के अधिकार के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर की. जानकारी नहीं मिलने का कारण सूचना आयुक्त का वर्षों से खाली पड़ा पद बताया गया था. मामले को लेकर अब हाईकोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है और तीन सप्ताह का समय दिया है. मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग पिछले पांच महीने से बंद है और सूचना आयुक्त की नियुक्ति भी नहीं हुई है.

मामले की अगली सुनवाई अब 23 सितंबर को होगी

जबलपुर के अधिवक्ता विशाल बघेल ने यह याचिका दायर की थी, जिस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी किया है और तीन हफ्ते में जवाब देने का समय दिया है. हाईकोर्ट की जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं और मामले की अगली सुनवाई अब 23 सितंबर को होगी.

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