Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के पैरामेडिकल कॉलेजों को दी जा रही मान्यता प्रक्रिया पर बड़ा आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने फिलहाल पूरी मान्यता प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. बता दें कि वर्ष 2023 सत्र की मान्यता बैकडेट में दी जा रही थी और मेडिकल यूनिवर्सिटी में बिना छात्रों के एनरोलमेंट के ही एडमिशन दिए जा रहे थे. इस अनियमितता को देखते हुए हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है. हालांकि, हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश अभी जारी होना बाकी है.
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MP के पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता पर रोक
दरअसल, सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पैरामेडिकल कॉलेजों को दी जा रही मान्यता पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने पाया कि कई कॉलेजों को बैकडेट में वर्ष 2023 के लिए मान्यता दी जा रही थी और छात्रों को बिना एनरोलमेंट के ही मेडिकल विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिया जा रहा था. कोर्ट ने इसे नियमों के विरुद्ध माना और पूरी प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया. इस आदेश के बाद कई कॉलेज प्रभावित हो सकते हैं.
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बिना किसी जांच के मान्यता की जारी
कोर्ट ने कहा है कि मध्य प्रदेश के सभी पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है, क्योंकि कुछ कॉलेज बिना नियमों के मान्यता दे रहे थे. नर्सिंग घोटाले से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह फैसला लिया गया. लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में एक अतिरिक्त अर्जी दाखिल कर कहा कि नर्सिंग की तरह पैरामेडिकल कोर्स में भी व्यापक अनियमितता है. आवेदन में यह भी कहा गया है कि मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल ने बिना किसी जांच या निरीक्षण के 2023-24 और 2024-25 सत्र की मान्यता जारी कर दी.
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रिपोर्ट- कुलदीप बबेले