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उज्जैन-मैहर समेत MP के इन शहरों में 1 अप्रैल से शराबबंदी, आज से यहां नहीं मिलेगी

Liquor Ban In MP: मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद 1 अप्रैल यानि आज से से मध्य प्रदेश के इन सभी 17 शहरों में शराबबंदी हो जाएगी. जिसमें उज्जैन नगर निगम भी शामिल है.  

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MP के 17 शहरों में 1 अप्रैल से शराबबंदी
MP के 17 शहरों में 1 अप्रैल से शराबबंदी
Arpit Pandey|Updated: Apr 01, 2025, 08:20 AM IST
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MP News: मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में 1 अप्रैल यानि आज से शराबबंदी होने जा रही है. मोहन सरकार ने हाल ही में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है, जिसमें शराबबंदी का प्लान भी बताया गया था. इन 17 धार्मिक शहरों की सीमा में कोई भी शराब की दुकान नहीं खुलेगी, उज्जैन नगर निगम की सीमा में आने वाली सभी 17 शराब दुकानें और 11 होटल-रेस्तरां बंद किए जाएंगे. जबकि पूरे मध्य प्रदेश में 17 शहरों में 47 शराब दुकानें बंद होगी, बताया जा रहा है कि यहां राजस्व की भरपाई जिले की दूसरी दुकानों से की जाएगी. शराबबंदी को लेकर सभी तरह के नियम यहां के जिला प्रशासन की तरफ से जारी कर दिए गए हैं. 

मोहन सरकार ने पास की नई आबकारी नीति

मोहन सरकार ने 23 जनवरी को नई आबकारी नीति को पास किया था, जिसमें मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी करने का फैसला भी लागू था, हालांकि सरकार के इस फैसले से राज्य को 450 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, लेकिन इसकी भरपाई के लिए सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में नई आबकारी नीति के तहत शराब दुकानों के नवीनीकरण शुल्क में 20 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी करने का फैसला किया है, जिसके तहत इस नुकसान की भरपाई की जाएगी. 

मध्य प्रदेश के इन शहरों में शराबबंदी 

  • उज्जैन नगर निगम 
  • मैहर 
  • ओंकारेश्वर
  • महेश्वर 
  • ओरछा 
  • चित्रकूट
  • दतिया 
  • मंडला 
  • पन्ना 
  • मुलताई 
  • मंदसौर 
  • अमरकंटक 
  • सलकनपुर 
  • बरमान कला 
  • कुंडलपुर 
  • बांदकपुर 
  • बर्मन खुर्द 

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मोहन सरकार ने जनवरी में लिया था फैसला 

मोहन सरकार ने जनवरी में हुई कैबिनेट की बैठक में एमपी के 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी करने का फैसला किया था. ऐसे में यहां 1 अप्रैल से अंग्रेजी, विदेशी और देसी शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद हो जाएगी, इसके बाद भी अगर कोई दुकान खुली पाई गई तो उस पर एक्शन होगा. यहां शराब पीना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा. हालांकि प्रशासन का कहना है इन धार्मिक जगहों पर शराबबंदी पर प्रतिबंध है, लेकिन  व्यक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है. लोग व्यक्तिगत रूप से शराब रख सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं. लेकिन समूह में कही भी शराब का सेवन नहीं किया जा सकता है. क्योंकि एमपी में शराबबंदी को लेकर फिलहाल नए वित्तीय वर्ष में नियम तय कर दिए गए हैं. 

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