trendingNow/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh12127115
Home >>Madhya Pradesh - MP

loksabha election 2024: लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का आदेश, अफसरों को लेकर लिया यह फैसला

Loksabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने एक बड़ कदम उठाया है. निर्वाचन आयोग ने सभी सरकारों को निर्देश दिया है कि चुनाव से सीधे संबंध रखने वाले अधिकारी उनके गृह जिले में पदस्थ नहीं होने चाहिए.

Advertisement
loksabha election 2024: लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का आदेश, अफसरों को लेकर लिया यह फैसला
Shikhar Negi|Updated: Feb 25, 2024, 10:02 AM IST
Share

Loksabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने एक बड़ कदम उठाया है. निर्वाचन आयोग ने  सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है, कि तीन साल से डटे अफसरों का स्थानांतरण एक ही लोकसभा क्षेत्र में आने वाले दूसरे जिलों में कतई न करें. चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि चुनाव से सीधे संबंध रखने वाले अधिकारी उनके गृह जिले में पदस्थ नहीं होने चाहिए.

बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आयोग ने बड़ा कदम उठाया है. ताकि देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो सके.

निष्पक्ष चुनाव के लिए कदम
चुनाव आयोग ने सभी राज्य सरकारों से मौजूदा निर्देश में सुधार करते हुए निर्देश दिया कि जिन राज्यों में एक जिले में दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं या जो संसदीय क्षेत्र दो जिलों में आता है, वहां राज्य सुनिश्चित करेंगे कि 3 साल से रह चुके अधिकारियों को जिले और निर्वाचन क्षेत्र से बाहर ट्रांसफर किया जाए. यानी उन्हें उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाए.

चुनाव आयोग के मुताबिक उन सभी अधिकारियों को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है जो या तो अपने गृह जिले में तैनात थे या एक स्थान पर 3 साल पूरे कर चुके हैं. इसमें वे अधिकारी भी शामिल है, जो सीधे चुनाव कार्य से जुड़े हैं. गौरतलब है कि एमपी में विधानसभा चुनाव के पहले भी आयोग ने एक ही स्थान पर 3 साल से अधिक समय से पदस्थ अफसरों को हटाने के निर्देश दिए थे.

चुनाव आयोग की बड़ी बातें...
- तीन साल से एक ही जगह पर जमे अफसरों को हटाया जाएगा.
- लोकसभा क्षेत्र और गृह क्षेत्र में 3 साल से जमे अफसरों के ट्रांसफर होंगे.
- 3 साल पूरा करने के बाद जिले से बाहर ट्रांसफर किये जाने वाले अफसरों को उसी संसदीय क्षेत्र के किसी अन्य जिले में तैनात नहीं किया जाए-EC
- चुनाव से सीधे संबंध रखने वाले अधिकारी उनके गृह जिले में पदस्थ नहीं होने चाहिए
- मुख्य सचिव को पत्र लिखकर ट्रांसफर पॉलिसी का क्रियान्वयन कर फाइनल रिपोर्ट मांगी.

रिपोर्ट - आकाश द्विवेदी

Read More
{}{}