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MP के इस मंदिर में सिर्फ ब्राह्मणों की एंट्री, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, अब तैनात हुई पुलिस

MP News-हाईकोर्ट ने सागर में दत्तात्रेय मंदिर में सिर्फ ब्राह्मणों की एंट्री को लेकर हैरत जताई है. चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने मामले पर सुनवाई की है.   

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MP के इस मंदिर में सिर्फ ब्राह्मणों की एंट्री, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, अब तैनात हुई पुलिस
Harsh Katare|Updated: Mar 23, 2025, 12:47 PM IST
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Dattatreya Temple Sagar-सागर जिल में श्रीदेव दत्तात्रेय मंदिर पब्लिक ट्रस्ट गौर झागर में सिर्फ ब्राह्मण को दर्शन की अनुमित के रवैये पर हैरत जताई है. मंदिर में सिर्फ ब्राह्मणों वर्ग को दर्शन की अनुमित दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिम विवेक जैन की युगलपीठ ने सख्ती बरतते हुए साफ किया कि यदि पहले अन्य याचिका पर पारित यथास्थिति आदेश का पालन न हो तो, याचिकाकर्ता अवमानना याचिका दायर करने को स्वतंत्र होगा. कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस तैनात हो गई है. 

क्या है मामला
श्रीदेव दत्तात्रेय मंदिर में सिर्फ ब्राह्मणों की एंट्री को लेकर गौरझामर के डॉ उत्तम सिंह लोधी की तरफ से दायर याचिका दायर की थी. इस याचिका में कहा गया था कि पब्लिक ट्रस्ट की जमीन पर श्रीदेव दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है. यहां सिर्फ ब्राह्मण वर्ग के व्यक्तियों को दर्शन और पूजन करने की अनुमति है. 

मंदिर पर किया कब्जा
याचिका में बताया गया कि मंदिर में अन्य वर्ग के लोगों के लिए पूजा और दर्शन करने अनुमित नहीं है. मंदिर को चारों तरफ से बंदकर उस पर गोलू शेंडे ने कब्जा कर रखा है. उसके पिता मंदिर के पूर्व महंत और ट्रस्टी थे. उनका कहना है कि देव दत्तात्रेय ब्राह्मणों के देवता है, इसलिए सिर्फ ब्राह्मण ही पूजा-पाठ और दर्शन के लिए जा सकते हैं. जिसके कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त है और इसके खिलाफ आंदोलन भी किया गया था. 

हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
इस मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने पाया कि पूर्व में मंदिर ट्रस्ट और ट्रस्टी की नियुक्तियों के संबंध में भी कई याचिकाएं दायर हुई थीं. पूर्व में एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किये थे. युगलपीठ ने याचिकाकर्ता को सुझाव दिया है कि इस संबंध में अवमानना याचिका दायर करें. मंदिर के संबंध में पूर्व में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यथास्थिति के निर्देश जारी किये थे.

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