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MP Lok Sabha Election: चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका, मुरैना से पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल

MP Lok Sabha Election 2024: कांग्रेस नेता और मुरैना के पूर्व विधायक अजब सिंह कुशवाहा आज अपने सैंकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई.  

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MP Lok Sabha Election: चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका, मुरैना से पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल
Ranjana Kahar|Updated: Apr 09, 2024, 01:14 AM IST
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MP Lok Sabha Election 2024: इन दिनों मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला चल रहा है. एक के बाद एक कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं. इसी बीच सुमावली विधानसभा से पूर्व विधायक और कद्दावर नेता अजब सिंह कुशवाहा आज अपने सैंकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई. अजब सिंह कुशवाहा का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है. क्योंकि मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र में कुशवाह समाज की बड़ी संख्या है. 

तीन बार पार्टी बदल चुके हैं अजब सिंह कुशवाहा 
बता दें कि कांग्रेस के पूर्व विधायक अजब सिंह कुशवाहा तीन बार पार्टी बदल चुके हैं. सबसे पहले वह बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में थे और विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं. इसके बाद वह बीजेपी में शामिल हो गए और चुनाव भी लड़ा, लेकिन 2018 में जब बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वह कांग्रेस में शामिल हो गए. उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा और विधायक बने. इसके बाद उन्होंने 2023 में एक बार फिर कांग्रेस से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए.

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धोखाधड़ी में फंस चुके हैं अजब सिंह कुशवाहा
अजब सिंह कुशवाहा पर सरकारी जमीन बेचने का भी आरोप लग चुका है. आपको बता दें कि सिंधिया समर्थक ऐदल सिंह कंसाना के बीजेपी में शामिल होने के बाद सुमावली में उपचुनाव हुए थे. इसमें कांग्रेस के अजब सिंह कुशवाह ने ऐदल सिंह को हरा दिया था. इसके बाद ही उन पर सरकारी जमीन बेचने का आरोप लगा था. इस मामले में ग्वालियर के महाराजपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी. आरोप सरकारी जमीन को करीब 75 लाख रुपये में बेचने का था.

मामला ग्वालियर की एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में पहुंचा तो कोर्ट ने अजब सिंह, उनकी पत्नी शीला सिंह और एक अन्य को दो-दो साल की सजा सुनाई थी. इसी सजा के खिलाफ अजब सिंह हाई कोर्ट पहुंचे थे. जहां से उन्हे राहत मिल गई थी. 

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