Jitu Patwari On OBC Reservation: मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण के मामले पर बड़ा अपडेट आया है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की तरफ से OBC आरक्षण को लागू न करने पर नाराजगी जताई है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदश सरकार से 4 जुलाई तक स्पष्ट जवाब मांगा है. आखिर क्यों 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है. इस मामले पर अगली सुनवाई 4 जुलाई को होनी है, जिसे निर्णायक माना जा रहा है.
इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस ने मोहन सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर प्रदेश के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण को तत्काल लागू करने का दवाब बनाया है.
ओबीसी आरक्षण पर @BJP4MP सरकार का झूठ फिर देश के सामने है! माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि मप्र में 27% #OBC आरक्षण पर प्रतिबंध नहीं है!
मप्र में @INCMP सरकार ने ही वर्ष 2019 में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था! इसके बावजूद @BJP4India दुर्भावना के…
— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) June 26, 2025
आंदोलन की चेतावनी
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि यदि मोहन यादव सरकार ने इस मांग को अनसुना किया या फिर कोर्ट का बहाना बनाया, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ओबीसी वर्ग के साथ मिलकर आंदोलन करेगी. उन्होंने कहा कि हर जिले, हर गांव में जाकर बीजेपी के इस ओबीसी विरोधी चेहरे को उजागर करेंगे. उन्होंने कहा कि बीजेपी को इसका जवाब देना ही पड़ेग, यह जवाब जनता की ताकत से आएगा.
'हक छीन रही बीजेपी'
वहीं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार अपनी ओबीसी विरोधी साजिश को अंजाम देने के लिए जुटी हुई है. इसके अलावा, साल 2019 में कांग्रेस सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में OBC आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 करने का फैसला किया था. यह फैसला विधानसभा और केबिनेट से मंजूरी के बाद लागू भी किया गया था. यह निर्णय OBC समाज के विकास और समानता का प्रतीक था. लेकिन बीजेपी ने सत्ता के लालच में ओबीसी वर्ग का हक छीनने का घिनौना षड्यंत्र रचा है.
आरक्षण लागू क्यों नहीं?
मिली जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश विधानसभा में 14 अगस्त 2019 को OBC वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण देने का कानून पारित हुआ था. लेकिन इस पर स्थगन का अभी तक कोई आदेश नहीं आया है. इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने मार्च 2019 के अंतरिम आदेश के आधार पर ओबीसी वर्ग को निर्धारित आरक्षण लागू नहीं कर रही है.
सरकार का रुख साफ
इस पूरे मामले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि OBC वर्ग के आरक्षण को लेकर सरकार का पूरी तरह से सपष्ट रुख है. लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि OBC को 27 फीसदी आरक्षण देने के स्टैंड पर कायम भी हैं.
अन्य भर्ती भी प्रभावित
मिली जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश विधानसा द्वारा ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद भी लागू नहीं हुआ है. इसको लेकर ओबीसी वर्ग में काफी नाराजगी देखने को मिलती है. ओबीसी उम्मीदवारों ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और तत्काल राहत देने की मांग की. अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णायक फैसला आना बाकी है, जो 4 जुलाई को आएगा. प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर स्पष्टता नहीं होने के चलते MPPSC समेत अन्य सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो रही है.
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