CG Farmer News: अगर आप छत्तीसगढ़ के किसान हैं और इस साल धान बेचना चाहते हैं, तो ध्यान दें. खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसान पंजीयन अब अनिवार्य कर दिया गया है. राज्य सरकार ने साफ कर दिया है, कि बिना पंजीयन के न तो धान बिक्री होगी और न ही फसल बीमा, पीएम किसान सम्मान निधि या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा. पंजीयन की अंतिम तारीख 30 अगस्त तय की गई है, इसलिए समय रहते रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है.
बिलासपुर जिले में कुल 1,55,366 किसानों में से अब तक सिर्फ 67,861 किसानों (करीब 44%) ने ही पंजीयन कराया है. बाकी 87,505 किसान अभी भी सूची से बाहर हैं. ऐसे किसानों के लिए खतरा है, कि वे न केवल धान खरीदी से वंचित रहेंगे, बल्कि पीएम किसान की अगली किस्त और फसल बीमा योजना का लाभ भी नहीं ले पाएंगे. कृषि विभाग ने अपील की है कि सभी किसान जल्द से जल्द पंजीयन करवाएं, ताकि बाद में परेशानी न हो.
सहायता के लिए डिजिटल पहचान
किसान अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र (CSC), सहकारी समिति या सीधे एग्रीस्टैक पोर्टल के जरिए खुद भी पंजीयन कर सकते हैं. पंजीयन पूरी तरह मुफ्त है और इसके बाद किसानों को 11 अंकों की यूनिक फार्मर आईडी दी जाएगी. यह आईडी आगे सभी सरकारी योजनाओं और सहायता के लिए डिजिटल पहचान का काम करेगी.
किसानों का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल
पंजीयन के लिए किसानों को बी-1 खतौनी, ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर साथ रखना होगा. सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से किसानों का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएगा, योजनाओं में दोहराव रुकेगा और सहायता पारदर्शी तरीके से मिलेगी. साथ ही, प्राकृतिक आपदाओं के समय पूर्व चेतावनी देकर नुकसान कम करने में भी मदद मिलेगी. कृषि विभाग ने 30 अगस्त की समय सीमा से पहले पंजीयन कराने की फिर से अपील की है. (रिपोर्टः सत्य प्रकाश/ रायपुर)
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