Chhattisgarh Gaudham Yojana Bharti: छत्तीसगढ़ सरकार ने आवारा और निराश्रित गौवंशों की बढ़ती मौतों को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है. छत्तीसगढ़ में गौधाम योजना शुरू की जाएगी. इसके तहत हर जिले में प्रशासन के प्रस्ताव पर गौधाम स्थापित किए जाएंगे, जो पंजीकृत गौशालाओं से अलग होंगे. इसके लिए गौसेवकों और चारवाहों की भर्ती की जाएगी. इन्हें सरकार द्वारा मासिक मानदेय दिया जाएगा. इसको लेकर वित्त विभाग से अनुमति मिल गई है.
वित्त विभाग से अनुमति मिलने के बाद पशुधन विकास विभाग ने कलेक्टरों को जारी किया निर्देश. गौधाम योजना के तहत प्रत्येक गौ धाम में क्षमतानुसार अधिकतम 200 गाय-गौवंश रखे जा सकेंगे. गौवंश की सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन को ध्यान में रखते हुए गौधाम स्थापित किए जाएंगे. इन गौधामों में गायों के लिए चारा, पानी ओर अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी. गायों की सेवा के लिए गौसेवक नियुक्त किए जाएंगे, जिन्हें मानदेय दिया जाएगा. साथ ही चरवाहों की भी नियुक्ति होगी, उन्हें भी मानदेय दिया जाएगा.
जानिए कितना मिलेगा मानदेय
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की जा रही गौधाम योजना के तहत गौठानों की जगह ‘गौधाम’ बनाए जाएंगे. प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे गौधामों की स्थापना की जाएगी. जहां चरवाहों और गौशेवकों की भर्ती की जाएगी. चरवाहा को प्रति महीने 10916 रुपए का मानदेय मिलेगा, वहीं गौसेवक को हर महीने मानदेय के तौर पर 13126 रुपये दिए जाएंगे.
जानिए क्यों शुरू की गई यह योजना
गौरतलब है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में तीन अलग-अलग हुए हादसों में 90 गायों की मौत हो गई. गायों के मरने से हड़कंप मच गया इसके बाद से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है. छत्तीसगढ़ में वित्त विभाग की तरफ से गौधाम योजना को स्वीकृति मिल चुकी है. इसके बाद से पशुधन विकास विभाग ने कलेक्टरों व फील्ड अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है.
कहां कहां बनेगा गौधाम
छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग नियम 2005 के तहत जिला प्रशासन की स्वीकृत्ति मिलने के बाद गौधाम स्थापित किए जएंगे. गौधाम की स्थापना उन शासकीय जमीनों पर की जाएगी, जहां सुरक्षित बाड़ा, पशु शेड, पर्याप्त जल आपूर्ति और बिजली की सुविधा उपलब्ध होग. पहले चरण के तहत गौधाम प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में बनाने की योजना है. जिसमें निराश्रित और घुमंतू गौवंशीय पशु के अलावा गृह विभाग द्वारा कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 (संशोधित 2011) और छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण नियम 2014 के तहत जब्त गौवंश को रखा जाएगा.
रिपोर्ट- सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर
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