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Chhattisgarh: भूपेश और चैतन्य बघेल की याचिकाओं पर SC का सुनवाई से इंकार, पूछा सीधे यहां क्यूं, HC जाएं

शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल को SC से अभी कोई राहत नहीं मिली.  SC ने दोनों  की याचिकाओं पर सुनवाई से इंकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि आप अंतरिम राहत के लिए HCका रुख करें.

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Chhattisgarh: भूपेश और चैतन्य बघेल की याचिकाओं पर SC का सुनवाई से इंकार, पूछा सीधे यहां क्यूं, HC जाएं
Zee Media Bureau|Updated: Aug 04, 2025, 02:21 PM IST
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Chhattisgarh liquor scam Breaking: शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल को SC से अभी कोई राहत नहीं मिली.  SC ने दोनों  की याचिकाओं पर सुनवाई से इंकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि आप अंतरिम राहत के लिए HCका रुख करें. SC ने HC से कहा है कि वो दोनों की अर्जी पर जल्द सुनवाई करें. सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि दोनों ने एक ही याचिका में पीएमएलए के विभिन्न सेक्शन को चुनौती देने के साथ साथ ज़मानत जैसी व्यक्तिगत राहत की मांग भी की है. SC ने पिता -पुत्र के सीधे SC का रुख करने पर भी सवाल उठाया. SC ने कहा कि जब किसी मामले में कोई प्रभावशाली व्यक्ति शामिल होता है तो वो सीधे SC का  रुख  करता है. अगर हम ही सब केस सुनेंगे तो बाकी अदालतें किस लिए हैं. अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर गरीब आदमी कहां जाएगा. एक साधारण आदमी और वकील के पास पैरवी के लिए SC में कोई स्पेस ही नहीं बचेगा. इसके बाद अपडेट आया कि चैतन्य बघेल को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया. अगली सुनवाई 18 अगस्त को की जाएगी. 
अपडेट जारी है..... 

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