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MP News: अब खुला छोड़ा बोरवेल तो खैर नहीं! MP के नए सीएम ने जारी किया आदेश, कही ये बातें

CM Order For Open Borewell: मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) बोरवेल हादसों को लेकर सख्त हैं. उन्होंने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि खुले नलकूप, बोरवेल, ट्यूबवेल का निगरानी प्रशासन करे.   

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MP News: अब खुला छोड़ा बोरवेल तो खैर नहीं! MP के नए सीएम ने जारी किया आदेश, कही ये बातें
Abhinaw Tripathi |Updated: Dec 16, 2023, 06:49 AM IST
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अजय दुबे/ भोपाल: मध्य प्रदेश (MP News) में आए दिन बोरवेल के हादसे देखे जाते हैं. बोरवेल में गिरने की वजह से बच्चों की मौत भी हो जाती है, कभी- कभी किसी बच्चों को बचाने में सफलता भी प्राप्त हो जाती है. लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव ने आदेश जारी किया है. उन्होंने आदेश में कहा है कि अनुपयोगी और खुले नलकूप,बोरवेल, ट्यूबवेल का निगरानी प्रशासन करे. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं. 

सीएम ने दिया निर्देश 
प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव सत्ता की कुर्सी संभालते ही एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं. अब सीएम बोरवेल हादसों को लेकर सख्त है. प्रदेश में लगातार हो रहे बोरवेल हादसों को देखते हुए सीएम मोहन ने आदेश जारी करके कहा है कि प्रदेश में अनुपयोगी और खुले नलकूप, बोरवेल, ट्यूबवेल जो भी है उसकी निगरानी प्रशासन को करना चाहिए.  इसके अलावा कहा है कि लोक स्वस्थ यांत्रिकी विभाग पोर्टल के जरिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में नवीन नलकूप, बोरवेल खनन की जानकारी रखेगा. विभाग नलकूप खनन मशीनों का पंजीयन, नलकूप खनन करने वाले ठेकेदार की जानकारी और अनुपयोगी खुले नलकूपों की पोर्टल के जरिए करेगा निगरानी करेगा. बता दें कि ये आदेश सीएम ने प्रदेश के सभी जिले के कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, जिला पंचायत सीईओ और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को दिया है. 

MP बोरवेल हादसे 
मध्य प्रदेश में अक्सर बोरवेल हादसा देखा जाता है. हाल में ही अलीराजपुर और राजगढ़ में हुए बोरवेल हादसे में बच्चों की जाने गई हैं. बता दें कि राजगढ़ जिसे में 5 साल की एक बच्ची गिर गई थी जिसे बचाने के लिए लगभग 9 घंटे रेस्क्यू किया गया था. बच्ची तो निकालने के बाद उसे आनन फानन में भोपाल के हमीदिया अस्पताल भेजा गया था लेकिन बच्ची ने दम तोड़ दिया था. राजगढ़ के अलावा अलीराजपुर जिले में भी बोरवेल में गिरने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई थी. बच्चे की मौत के बाद अलीराजपुर कलेक्टर ने आदेश जारी किया था और कहा था कि अगर खुला बोरवेल छोड़ा तो धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी. 

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