Vishnudeo Sai Cabinet News: छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से सीएम विष्णुदेव साय लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं. आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. दो की बड़ी चर्चा हो रही है. पहली ये की नौकरियों में छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा दी जाएगी. इसके साथ ही प्रदेश में हुए राजनीतिक आंदोलनों में दर्ज हुए केस वापस लेने का निर्णय भी लिया गया है.
स्थानीय निवासियों को छूट
मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया गया है. अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसम्बर 2028 तक मिलेगा.
छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई. पांच वर्ष की छूट अवधि को 01 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2028 तक अर्थात् पांच वर्ष तक बढ़ाए जाने एवं अन्य विशेष वर्गाों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट को यथावत रखते हुए सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष यथावत निर्धारित रहेगी. यह छूट गृह (पुलिस) विभाग के लिए लागू नहीं होगी.
आवेदन जारी हैं
छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस आरक्षण संवर्ग में भर्ती के लिए वर्ष 2018 में 2259 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था. इसके पश्चात लगभग 5 वर्ष उपरांत दिनांक 04/10/2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5967 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है. ऑनलाईन आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है. अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा पुरूष अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है.
राजनीतिक केस वापसी के लिए उपसमिति
सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक में एक और बड़ा लिया गया. इसमें विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की माननीय न्यायालयों से वापसी के लिए नवीन मंत्रिपरिषद की उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया है.